रायपुर जेल में बंद कोल कारोबारी से कर्नाटक पुलिस को पूछताछ की अनुमति नहीं देने पर, कोर्ट ने रायपुर जेल अधीक्षक को थमाया नोटिस.

रायपुर : 21 अप्रैल 2023 .

रायपुर : राजधानी रायपुर के केन्द्रीय जेल में बंद कारोबारी, सूर्यकांत तिवारी पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है | ED की कार्यवाही के बाद कारोबारी आरोपी बना है। आयकर अधिकारी के अफसरों से बदसलूकी और कोल वसूली के मामले में बैंगलुरू में भी इस कारोबारी के खिलाफ मामला दर्ज है। उक्त मामले में पूछताछ के लिए बीते 4 दिनों से कर्नाटक पुलिस रायपुर में भटक रही है। परन्तु कर्नाटक से आई जांच टीम को रायपुर जेल सुरक्षा से न ही जेल में सहयोग मिला न ही अस्पताल में। जिसके बाद अब रायपुर की विशेष अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। जिसके बाद रायपुर सेंट्रल जेल के अधीक्षक को इस मामले में कारण बताओ नोटिस दिया गया है। प्राप्त सूचनानुसार रायपुर पुलिस ने बार-बार कर्नाटक से आयी टीम को यह कहकर टाला गया कि कारोबारी की तबीयत ठीक नहीं। अदालत ने ये भी पूछा है कि कारोबारी को ऐसी कौन सी बीमारी हो गई है |

आपको बता दें कि , आज शुक्रवार शाम दिनांक 21 अप्रैल को इस मामले में जेल अधीक्षक और अस्पताल प्रबंधन को अदालत में जवाब देना होगा । कारोबारी का अंबेडकर अस्पताल में इलाज जारी होने का दावा किया गया है। कर्नाटक पुलिस ने अदालत से पूछताछ की अनुमति मांगी थी। ट्रांजिट रिमांड के लिए कर्नाटक पुलिस टीम ने अदालत में अर्जी दी है। शुक्रवार को इस मामले में आगे क्या होगा |

दरअसल आधा दर्जन पुलिस कर्मी कर्नाटक के बैंगलुरू से रायपुर पहुँची । बैंगलुरू में मिले सबूतों के आधार पर कारोबारी के खिलाफ ऍफ़.आई.आर. दर्ज कराई गई। मामला अवैध वसूली का है, जिस सिलसिले में कर्नाटक पुलिस पूछताछ करना चाहती थी । 18 अप्रैल को कर्नाटक पुलिस को रायपुर की विशेष अदालत ने जेल में पूछताछ करने की मंजूरी दे दी। रायुपर की सेंट्रल जेल में दोपहर से रात 8 बजे तक कर्नाटक पुलिस को बैठाया गया, फिर जेल अधीक्षक ने कह दिया कि वो बीमार है, अभी कोई पूछताछ नहीं की जा सकती। फिर कर्नाटक पुलिस ने 19 तारीख को अस्पताल का रुख किया। वहां कह दिया गया कि जेल से अपने साथ किसी कर्मचारी को लाएं, तभी पूछताछ कर सकते हैं। फिर कर्नाटक पुलिस जेल गई, वहां से कोई अस्पताल नहीं आया। फिर अस्पताल की ओर से कह दिया गया कि आरोपी की तबीयत ठीक नहीं है, उनसे पूछताछ नहीं की जा सकती। अब 20 तारीख को कर्नाटक पुलिस ने सारे घटनाक्रम से अदालत को अवगत कराया और रायपुर जेल अधीक्षक के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई करने को कहा। जिसके तहत अदालत ने जेल अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस दिया है, अस्पताल से भी बीमारी के बारे में जवाब देने को कहा गया है।