कैलासगिरि से भोगापुरम हवाईअड्डे तक समुद्रतट गलियारा के साथ-साथ ग्रीनबेल्ट का विकास किया जाएगा.

विशाखापत्तनम : 22 मार्च 2023(राखी श्रीवास्तव )

राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर लोग अपनी आपत्तियां और सुझाव सरकार को भेज सकते हैं |

नगरपालिका प्रशासन और शहरी विकास (एमए एंड यूडी) विभाग ने कैलासगिरि जंक्शन और भोगापुरम एअरपोर्ट के बीच प्रस्तावित समुद्बीरतट गलियारा के दोनों किनारों पर राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) के किनारे से 10 मीटर (33 फीट) ग्रीनबेल्ट के विकास से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मंगलवार (21 मार्च) को आंध्र प्रदेश गजट में प्रकाशित एक अधिसूचना में, (एमए एंड यूडी) विभाग ने विशाखापत्तनम मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (वीएमआरडीए) के ‘ज़ोनिंग डेवलपमेंट एंड प्रमोशन रेगुलेशन एंड मास्टर प्लान’ में कुछ मसौदा संशोधनों को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित संशोधनों पर आपत्ति या सुझाव रखने वाले लोग अधिसूचना के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर सरकार, एमए और यूडी विभाग, आंध्र प्रदेश सचिवालय, अमरावती, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश के विशेष मुख्य सचिव को भेज सकते हैं। समय सीमा से पहले किसी भी व्यक्ति से प्राप्त आपत्तियों या सुझावों पर सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

ग्रीनबेल्ट में शामिल क्षेत्र भूमि विकास के दौरान भू-स्वामियों द्वारा शासन को वापस करने की आवश्यकता है। भूमि को सरेंडर करने पर, टीडीआर के अनुदान पर सक्षम प्राधिकारी या मंजूरी देने वाले प्राधिकरण द्वारा जीओ एम्.एस. संख्या 223 या समय-समय पर इसके संशोधन के अनुसार विचार किया जा सकता है।  हालांकि, शासन के अनुसार कुछ भूमि जैसे , ग्रीनबेल्ट आईएनएस कलिंगा (विशेष उपयोग क्षेत्र), भीमुनिपटनम मंडल में एर्रमट्टी दिब्बलु , विरासत स्थल (जैव विविधता क्षेत्र), जल निकायों, राजस्व रिकॉर्ड में निर्दिष्ट पहाड़ियों, आरक्षित वन और ऐसे अन्य विशिष्ट भूमि पर लागू नहीं होगा |