रायपुर : 11 जुलाई 2025
विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले शुक्रवार को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में नया रायपुर स्थित महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य के सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में कुल 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनका लाभ युवाओं, किसानों, व्यापारियों और वंचित वर्गों को सीधे मिलेगा।
1. राज्य पुलिस अधिकारियों को मिलेगा वरिष्ठ वेतनमान
राज्य पुलिस सेवा संवर्ग के वर्ष 2005 से 2009 बैच के अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान देने हेतु 30 नए सांख्येतर पदों के सृजन का निर्णय लिया गया है।
2. पैनआईआईटी के साथ संयुक्त उपक्रम: वंचितों को मिलेगा कौशल और रोज़गार
जनजातीय, महिला, और तृतीय लिंग समुदाय के लिए छत्तीसगढ़ शासन और पैनआईआईटी एलुमनी रीच फॉर इंडिया फाउंडेशन के बीच गैर-लाभकारी संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन को मंजूरी दी गई। यह संस्था व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और ग्रामीण उद्यमिता के माध्यम से वंचित वर्गों को सशक्त बनाएगी।
3. पुराने वाहनों पर नियंत्रण: सड़क हादसे और प्रदूषण की रोकथाम
पुराने वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं और प्रदूषण पर लगाम के लिए छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम-1991 में संशोधन विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दी गई।
4. फैंसी नंबर को मिलेगा ट्रांसफर का अधिकार
मोटरयान नियम-1994 में संशोधन कर अब वाहन स्वामी अपने पुराने वाहन के च्वाइस नंबर को नए या अन्य राज्य से लाए गए वाहन में ट्रांसफर कर सकेंगे। शासकीय वाहनों को यह सुविधा नि:शुल्क मिलेगी।
5. निजी विश्वविद्यालयों को लेकर नया संशोधन विधेयक
छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2025 को कैबिनेट से मंजूरी मिली।
6. छात्रों को मिलेगा स्टार्टअप और नवाचार का मंच
राज्य में छात्र स्टार्टअप एवं नवाचार नीति लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य 50 हजार छात्रों को जोड़ना, 500 प्रोटोटाइप्स और 150 स्टार्टअप्स को समर्थन देना है। नवाचार केंद्र जनजातीय क्षेत्रों में भी स्थापित किए जाएंगे।
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7. कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन को मंजूरी
कृषि मंडी से जुड़े सुधारों के लिए मंडी अधिनियम में संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई।
8. राज्य राजधानी क्षेत्र के लिए बनेगा विशेष प्राधिकरण
रायपुर, दुर्ग-भिलाई और नया रायपुर के नियोजित विकास के लिए ‘छत्तीसगढ़ स्टेट कैपिटल रीजन डेवलेपमेंट अथॉरिटी’ के गठन हेतु विधेयक के प्रारूप को स्वीकृति मिली। 2031 तक इस क्षेत्र में 50 लाख की आबादी को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध विकास की तैयारी की जाएगी।
9. जीएसटी विधेयक में संशोधन
छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 को केंद्र सरकार के वित्त अधिनियम के अनुरूप ढालते हुए अनुमोदन दिया गया।
10. लंबित कर मामलों के निपटान की राह आसान
छोटे एवं मझोले व्यापारियों को राहत देने के लिए छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप को भी मंजूरी दी गई।
11. भूमि विवाद और प्लॉटिंग पर मिलेगी कानूनी स्पष्टता
भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक, 2025 के तहत अवैध प्लॉटिंग पर रोक, जियो-रेफरेंस नक्शों के माध्यम से विवादों की रोकथाम और नामांतरण प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्णय लिया गया है।
12. पत्रकारिता विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन
कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
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