बिलासपुर : 11 जुलाई 2025
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य की जर्जर सड़कों और अव्यवस्थित ट्रैफिक व्यवस्था पर सख्त रुख अपनाते हुए सरकार से शपथपत्र के माध्यम से जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और जस्टिस बी.डी. गुरु की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि क्या सरकार तभी सड़क बनाएगी जब कोर्ट हस्तक्षेप करेगा?
कोर्ट ने रायपुर की धनेली एयरपोर्ट रोड, बिलासपुर की पेंड्रीडीह से नेहरू चौक तक की सड़क और सेंदरी बाईपास पर बनने वाले पांच फुट ओवरब्रिज के अधूरे कामों पर गहरी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि पेंड्रीडीह–नेहरू चौक रोड का काम अप्रैल में मंजूर हुआ था, लेकिन अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है।
सेंदरी बाईपास के ओवरब्रिज के लिए डीपीआर अब तक तैयार न होने पर भी सवाल उठाए गए। कोर्ट ने रायपुर एयरपोर्ट रोड के निर्माण की स्थिति पर भी सरकार से जवाब मांगा है।
इसके साथ ही कोर्ट ने ट्रैफिक जाम, शनिचरी बाजार और हाईवे किनारे हो रहे अतिक्रमण पर कार्रवाई न होने को लेकर भी सरकार को फटकार लगाई। अब सरकार को इन सभी मुद्दों पर शपथपत्र देकर अदालत को जानकारी देनी होगी। अगली सुनवाई 4 अगस्त को तय की गई है।
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