18 C
Raipur
Thursday, February 12, 2026

कैबिनेट से मिली वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी, 10 मार्च से शुरू हो रहे संसद सत्र में पेश करने की तैयारी …

HomeInternationalकैबिनेट से मिली वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी, 10 मार्च से शुरू...

Date:

नई दिल्ली : 28 फरवरी 2025 (टीम दिल्ली)

कैबिनेट ने गुरुवार को वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है. सूत्रों के मुताबिक, जेपीसीकी रिपोर्ट के आधार पर इसे हरी झंडी दी गई है | इसे संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से के दौरान पेश किया जा सकता है |

सूत्रों के अनुसार, 19 फरवरी की कैबिनेट की बैठक में इन संशोधनों को मंजूरी दी गई | इन संशोधनों के आधार पर बिल को मंजूरी दी गई है | वक्फ बिल को पहली बार पिछले साल अगस्त महीने में पेश किया गया था | लेकिन विपक्ष के विरोध की वजह से इसे संसदीय समिति को भेजा गया था | बाद में कुछ संशोधनों के बाद जगदंबिका पाल की अगुवाई वाली इस समिति ने रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी |इस के बाद 13 फरवरी को वक्फ बिल पर संसदीय समिति की रिपोर्ट संसद में पेश हुई थी | समिति की रिपोर्ट के आधार पर वक्फ बिल का नया ड्राफ्ट तैयार किया गया | अब इस बिल को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है | बिल को बजट सत्र के दूसरे हिस्से में पेश किया जा सकता है | बजट सत्र का का दूसरा हिस्सा 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा | बता दें कि इससे पहले वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट को फर्जी बताते हुए राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि ऐसी फर्जी रिपोर्ट को हम नहीं मानते, सदन इसे कभी नहीं मानेगा |

JPC ने 29 जनवरी को दी थी मंजूरी
संसदीय समिति ने वक्फ बिल में नए बदलावों पर अपनी रिपोर्ट को 29 जनवरी को मंजूरी दी थी | इस रिपोर्ट के पक्ष में 15 और विरोध में 14 वोट पड़े थे | रिपोर्ट में उन बदलावों को शामिल किया गया है, जो बीजेपी सांसदों ने दिए थे | विपक्षी सांसदों ने वक्फ बोर्डों को खत्म करने की कोशिश बताते हुए असहमति नोट जमा कराए थे | विपक्ष ने वक्फ बिल को लेकर कई आपत्तियां दर्ज कराई थीं | इसके अलावा ‘वक्फ बाय यूजर’ प्रावधान को हटाने के प्रस्ताव का विरोध भी किया था |

ख़बरें और भी…हमसे जुड़ने के लिए नीचे लिंक पर क्लिक करें | https://chat.whatsapp.com/BbNFAy9gDg1E4s1kHkjJrG

स्वतंत्र छत्तीसगढ़
स्वतंत्र छत्तीसगढ़https://swatantrachhattisgarh.com
(संपादक) इस साइट के कुछ तत्वों में उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सामग्री ( समाचार / फोटो / विडियो आदि ) शामिल होगी । स्वतंत्र छत्तीसगढ़ इस तरह के सामग्रियों के लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं स्वीकार करता है। स्वतंत्र छत्तीसगढ़ में प्रकाशित ऐसी सामग्री के लिए संवाददाता / खबर देने वाला स्वयं जिम्मेदार होगा, स्वतंत्र छत्तीसगढ़ या उसके स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी. सभी विवादों का न्याय क्षेत्र रायपुर होगा ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

Popular

More like this
Related

ईडी जल्द जारी कर सकती है टीना अंबानी को नया समन…

नई दिल्ली /भारत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कारोबारी अनिल...