अवैध शराब के परिवहन पर नारायणपुर पुलिस की कार्यवाही ,जब्त शराब की कीमत 73000 रुपये,आबकारी एक्ट के तहत पंजीबद्ध …

स्वतंत्र छत्तीसगढ़ :

सुनील सिंह राठौर : नारायणपुर

नारायणपुर : घटना नारायणपुर थाना की है | किसी व्यक्ति के द्वारा नारायणपुर में शराब का अवैध परिवहन किया जा रहा है, पुलिस को सूचना प्राप्त होते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निखील राखेजा (भा.पु.से.), हेमसागर सिदार, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) नारायणपुर लोकेश बंसल के मार्गदर्शन में, थाना प्रभारी नारायणपुर दिनेश चन्द्रा के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्यवाही हेतु रवाना किया गया था।

उक्त टीम के द्वारा ग्राम सुलेंगा में संदिग्ध वाहन की पहचान कर बोलेरो क्र. CG 21 F 2568 को रोका गया। पुछताछ करने पर उसने अपना नाम जितेन्द्र सिन्हा निवासी सुलेंगा होना बताया। जिसके बोलेरो वाहन क्र. CG 21 F 2568 की चेकिंग करने पर वाहन में देशी प्लेन शराब – 88 लीटर एवं गोल्डन गोवा व्हिस्की – 52 लीटर कुल 140 लीटर देशी शराब / व्हिस्की मिला। जिस संबंध में पुछताछ करने पर अपने पास उक्त शराब परिवहन के संबध में वैधानिक जवाब प्रस्तुत नही किया गया।

मामले में आरोपी का कृत्य 34 (2) आबकारी एक्ट का होना पाये जाने से आरोपी जितेन्द्र सिन्हा के कब्जे से कुल 140 लीटर देशी प्लेन शराब एवं गोल्डन गोवा व्हिस्की, 01 नग बोलेरो वाहन, 01 नग मोबाईल बरामद कर जप्त किया गया है। जप्तशुदा शराब की कीमत 73,000/- रूपये आंकी गई है। आरोपी जितेन्द्र सिन्हा के डीसी एफसी विरूद्ध थाना नारायणपुर में 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।