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बिलासपुर एयरपोर्ट पर सुविधाओं के विस्तार में सुस्ती पर हाईकोर्ट सख्त, चीफ जस्टिस बोले- कभी तो जागेगा बिलासपुर का भाग्य…

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बिलासपुर : 26 जुलाई 2025

बिलासा देवी केंवट एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग, रनवे विस्तार जैसी सुविधाओं में हो रही देरी पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायमूर्ति बी.डी. गुरु की पीठ ने कहा– “हर बार समय मांगा जाता है, लेकिन काम नहीं होता। अफसरों की बॉडी लैंग्वेज से ही लगता है कि उन्हें काम करने की इच्छा नहीं है। लगता है जब नई सरकार आएगी, तब शायद बिलासपुर का भाग्य जगेगा।”

कोर्ट ने कहा, “अगर सरकार कुछ नहीं कर सकती तो लिखित में दे दीजिए, हम जनहित याचिका खत्म कर देते हैं।” एयरपोर्ट की स्थिति दर्शाने के लिए सरकार ने जो तस्वीरें दीं, उन्हें देखकर कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की– “इसमें काम कहां दिख रहा है? एक गाड़ी और कुछ लोग खड़े हैं बस।”

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याचिकाकर्ताओं की ओर से बताया गया कि रक्षा मंत्रालय रनवे विस्तार के लिए 286 एकड़ जमीन की मंजूरी पहले ही दे चुका है, लेकिन अब अधिक मुआवजा मांगा जा रहा है। जबकि राज्य सरकार चाहती है कि पहले जमीन उसके नाम हो, तभी आगे काम शुरू होगा। कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव और रक्षा सचिव से हलफनामा सहित विस्तृत जानकारी मांगी है।

एयरपोर्ट को 4C श्रेणी में अपग्रेड कर महानगरों के लिए सीधी उड़ानों और नाइट लैंडिंग की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में दो जनहित याचिकाएं लंबित हैं। चार साल बाद भी कार्य में प्रगति न होने पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है

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