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खाद की कालाबाजारी पर कसा शिकंजा, रायगढ़ जिले में 16 संस्थानों पर कार्रवाई, एक पर विक्रय प्रतिबंध…

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रायगढ़ : 17 जुलाई 2025

जिले में खाद की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए कृषि विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। 16 जुलाई को जिला एवं ब्लॉक स्तर पर गठित निरीक्षण दलों ने खाद विक्रेताओं के संस्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान रिकॉर्ड संधारण में गड़बड़ी पाए जाने पर 16 खाद संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

कृषि विभाग के अनुसार, अब तक कुल 42 खाद विक्रय संस्थानों का निरीक्षण किया जा चुका है। खरसिया स्थित हरिराम सुल्तानिया खाद विक्रय केंद्र पर गंभीर अनियमितता पाए जाने के कारण फिलहाल वहां खाद की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

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जिला स्तरीय उर्वरक व्यवस्था के नोडल अधिकारी हिंद कुमार भगत ने बताया कि शिकायतें लगातार मिल रही थीं कि कुछ व्यापारी किसानों को निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर खाद बेच रहे हैं और रिकॉर्ड संधारण में भी लापरवाही बरत रहे हैं। इसी के आधार पर जिला प्रशासन ने निरीक्षण अभियान शुरू किया है।

लाइसेंस निरस्त करने की चेतावनी
अधिकारी भगत ने स्पष्ट कहा कि यदि कोई खाद व्यवसायी नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसमें लाइसेंस निरस्त करना भी शामिल है।

खाद वितरण व्यवस्था को पारदर्शी और नियमित बनाए रखने के लिए जिला एवं ब्लॉक स्तर पर विशेष निरीक्षण टीम गठित की गई है, जो नियमित रूप से संस्थानों का निरीक्षण कर रही है। विभाग का कहना है कि किसानों के हित में किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

किसानों से अपील
कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि यदि उन्हें किसी भी खाद विक्रेता द्वारा अधिक मूल्य वसूली या खाद की उपलब्धता में गड़बड़ी की शिकायत है, तो वे तुरंत विभाग को सूचित करें। प्रशासन ऐसे मामलों में तुरंत संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगा।

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