रायपुर : 14 जुलाई 2025
छत्तीसगढ़ में हुए बहुचर्चित 570 करोड़ रुपये के कोल लेवी मनी लांड्रिंग घोटाले की जांच अब CBI करेगी। केंद्र सरकार ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम (DSPE Act) की धारा-6 के तहत CBI जांच की विधिवत स्वीकृति दे दी है।
यह घोटाला 2020 से 2022 के बीच हुआ, जब कोयला परिवहन के नाम पर प्रति टन 25 रुपये की दर से अवैध वसूली की गई। जांच एजेंसियों के अनुसार यह रकम विभिन्न जिलों से संगठित रूप से इकट्ठा की जाती थी।
मास्टरमाइंड सूर्यकांत तिवारी
घोटाले का मुख्य आरोपी रायपुर का व्यवसायी सूर्यकांत तिवारी है, जिसे ईडी ने मास्टरमाइंड बताया है। उसने अफसरों, ट्रांसपोर्टरों और दलालों के साथ मिलकर पूरा नेटवर्क खड़ा किया। फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है और उसकी जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। उसका भाई नवनीत तिवारी भी हाल ही में गिरफ्तार हुआ है।
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ईडी की याचिका और न्यायालय का हस्तक्षेप
14 अगस्त 2023 को ईडी ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि राज्य की एजेंसियों द्वारा निष्पक्ष जांच संभव नहीं, क्योंकि EOW और ACB के अधिकांश अधिकारी राज्य सरकार के अधीन हैं। ईडी ने PMlA की धारा 66 के तहत राज्य सरकार को दस्तावेज सौंपे थे, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
वरिष्ठ अधिकारी आरोपी, सुप्रीम कोर्ट से मिली सशर्त जमानत
घोटाले में IAS समीर विश्नोई, IAS रानू साहू और तत्कालीन उप सचिव सौम्या चौरसिया को भी आरोपी बनाया गया है। मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें सशर्त जमानत दी, जिसमें निर्देश दिया गया कि वे छत्तीसगढ़ में नहीं रहेंगे और अपनी उपस्थिति अन्य राज्यों के पुलिस थानों में दर्ज कराएंगे।
CBI को सहयोग के निर्देश
गृह विभाग की फाइल (क्रमांक F No. 4-10/Home-C/) और सीआईडी लीगल सेक्शन ने सभी रेंज आईजी और जिलों के एसपी को निर्देश जारी किए हैं कि वे CBI को जांच में पूरा सहयोग करें और जरूरी दस्तावेज तत्काल उपलब्ध कराएं।
अब CBI की एंट्री से उम्मीद की जा रही है कि मामले की निष्पक्ष जांच तेज़ी से आगे बढ़ेगी और दोषियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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