बिलासपुर : 01 जुलाई 2025
शिक्षा के अधिकार कानून (RTE) के तहत गरीब बच्चों को स्कूलों में दाखिले में अनियमितताओं को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। सोमवार को हुई सुनवाई में सरकार ने बताया कि 2025 में अब तक 591 शिकायतें मिली हैं। कई मामलों की जांच हो चुकी है, बाकी पर काम जारी है।
यह जनहित याचिका भिलाई के समाजसेवी सी.वी. भगवंत राव ने दाखिल की है। आरोप है कि बीपीएल और ईडब्ल्यूएस वर्ग के बच्चों को वंचित किया गया, जबकि फर्जी दस्तावेजों से कई बच्चों को दाखिला दे दिया गया। दुर्ग जिले में 74 गलत एडमिशन के मामले सामने आए हैं। आरटीई पोर्टल के हैक होने की बात भी उठी है।
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राज्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता यशवंत सिंह ठाकुर ने बताया कि 31 शिकायतों का निपटारा हो चुका है। अधिवक्ता संदीप दुबे ने भी हस्तक्षेप याचिका दाखिल की, जिस पर कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में कुल 1626 शिकायतें मिलीं, जिनमें से 1585 का निपटारा हो गया है। स्कूल शिक्षा सचिव ने कोर्ट में हलफनामा और शिकायतों की सूची सौंपी है।
अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी, कोर्ट ने सरकार से तब तक प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है ताकि यह तय हो सके कि बच्चों के साथ भेदभाव न हो और आरटीई का पालन सही ढंग से हो।
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