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छत्तीसगढ़ में प्राचार्यों की पदोन्नति का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने हटाई रोक…

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बिलासपुर : 01 जुलाई 2025

छत्तीसगढ़ में प्राचार्य पदोन्नति को लेकर चल रहे विवाद पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार की प्रमोशन नीति को वैध मानते हुए इससे जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं और पदस्थापना (पोस्टिंग) पर लगी रोक को हटा दिया है। इससे प्रदेश के सैकड़ों शिक्षकों के लिए प्राचार्य बनने का रास्ता साफ हो गया है।

करीब 15 दिन पहले जस्टिस रजनी दुबे की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले पर फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे मंगलवार को सुनाया गया। याचिकाओं में आरोप था कि सरकार ने कोर्ट के पहले के आदेश के बावजूद कई शिक्षकों को प्राचार्य पद पर पदोन्नति देकर कार्यभार सौंप दिया, जो अदालत की अवमानना है। इस पर कोर्ट ने सभी नियुक्तियों को स्थगित कर दिया था।

अब जब कोर्ट ने सरकार की नीति को सही ठहराया है, तो शिक्षा विभाग जल्द ही नई पोस्टिंग सूची जारी करेगा। इससे स्कूलों में प्राचार्य पद के रिक्त स्थान भरने की प्रक्रिया तेज होगी और शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

यह भी पढ़े : आरटीई में गड़बड़ियों पर हाईकोर्ट सख्त, अब तक 591 शिकायतें; 11 जुलाई को अगली सुनवाई…

मुख्य बिंदु:

  • हाईकोर्ट ने राज्य की प्रमोशन नीति को बताया वैध
  • सभी याचिकाएं खारिज, पोस्टिंग पर लगी रोक हटाई
  • शिक्षा विभाग जल्द करेगा नई पोस्टिंग की घोषणा
  • शिक्षकों को प्राचार्य पद पर ज्वॉइनिंग का रास्ता साफ

यह फैसला प्रदेश के शिक्षकों के लिए बड़ी राहत है और लंबे समय से अटकी पदोन्नति प्रक्रिया को गति देगा।

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