रायपुर, 13 फरवरी 2025
व्यापारिक सुगमता को बढ़ावा देने और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य में अब दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान 24 घंटे एवं सप्ताह के सातों दिन खुले रह सकेंगे, बशर्ते श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश सुनिश्चित किया जाए। यह निर्णय “दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 एवं नियम, 2021” के तहत लिया गया है, जिसे 13 फरवरी 2025 से लागू कर दिया गया है।
यह अधिनियम श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के मॉडल शॉप ऐक्ट के अनुरूप तैयार किया गया है और राज्य के समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगा, जहाँ 10 या अधिक श्रमिक कार्यरत हैं। वहीं, 10 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को अधिनियम से पूर्णतः मुक्त रखा गया है, जिससे छोटे व्यापारियों और स्वरोजगार से जुड़े व्यवसायियों को राहत मिलेगी।
कर्मचारियों को मिलेंगे ये लाभ:
- 08 दिन आकस्मिक अवकाश
- 08 दिन त्यौहारी अवकाश
- अर्जित अवकाश का अधिकार
- महिला कर्मचारियों को रात्रिकालीन पाली में काम की अनुमति (सुरक्षा सुनिश्चित होने पर)
संपूर्ण प्रक्रिया होगी ऑनलाइन
राज्य सरकार ने पंजीकरण से लेकर वार्षिक विवरणी तक की सभी प्रक्रियाएं पूरी तरह ऑनलाइन कर दी हैं। प्रत्येक व्यवसायी को 6 माह के भीतर श्रम विभाग की वेबसाइट shramevjayate.cg.gov.in पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
यदि 15 कार्यदिवस के भीतर प्रमाणन नहीं होता है, तो “डीम्ड रजिस्ट्रेशन” की व्यवस्था लागू होगी। दुकान बंद करने या संशोधन की सूचना भी ऑनलाइन दी जा सकेगी।
समझौता शुल्क का प्रावधान
श्रम कानूनों से जुड़ी मामूली त्रुटियों के लिए अब न्यायालयीन कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होगी। इसके स्थान पर समझौता शुल्क भरकर समाधान किया जा सकेगा, जिससे विवादों का सरल और त्वरित निपटारा संभव होगा।
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