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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ऑनलाइन सट्टेबाजी पर मांगा जवाब, सरकार और कंपनियों को भेजा नोटिस…

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बिलासपुर: 25 मार्च 2025 : छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन सट्टेबाजी पर प्रतिबंध के बावजूद जारी गतिविधियों को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और संबंधित कंपनियों को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने गृह सचिव से शपथपत्र के साथ जवाब मांगा है।

रायपुर निवासी एस नामदेव ने एडवोकेट अमृतो दास और वैभव तिवारी के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी। इसमें बताया गया कि प्रदेश में ऑनलाइन सट्टा प्रतिबंधित होने के बावजूद कई कंपनियां डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए खुलेआम सट्टेबाजी करवा रही हैं।

आईपीएल के साथ बढ़ी गतिविधियां:

याचिका में उल्लेख किया गया कि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) शुरू होते ही ऑनलाइन बेटिंग कंपनियों ने प्रचार पंपलेट और विज्ञापन जारी कर दिए हैं। आम जनता को कुछ रुपये लगाकर करोड़ों जीतने का लालच दिया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने इस संबंध में दो कंपनियों के दस्तावेज अदालत में पेश किए हैं, जिसमें आईपीएल से जुड़े पंपलेट भी शामिल हैं।

हाईकोर्ट की सख्ती:

प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वे सभी दस्तावेज कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करें और इसकी एक प्रति राज्य सरकार के वकील को भी दें। अदालत ने राज्य सरकार से इस मामले पर विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

ड्रीम 11 पर भी उठे सवाल:

सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने ड्रीम 11 और अन्य फैंटेसी गेमिंग ऐप्स की वैधता पर भी सवाल उठाया। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि यह देखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि प्रतिबंध के बावजूद ऑनलाइन बेटिंग और गेमिंग ऐप्स कैसे संचालित हो रहे हैं।

हाईकोर्ट ने गृह सचिव को निर्देश दिया कि वे मामले पर शपथपत्र के साथ विस्तृत जवाब दाखिल करें। इसके अलावा, संबंधित ऑनलाइन बेटिंग कंपनियों को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।

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