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लोकसभा में पेश हुआ इमिग्रेशन और विदेशी विधेयक-2025, अवैध प्रवास पर सख्त सजा का प्रावधान…

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नई दिल्ली : 12 मार्च 2025 (स्वतंत्र छत्तीसगढ़ रिपोर्ट )

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में इमिग्रेशन और विदेशी विधेयक-2025 पेश किया, जिसका उद्देश्य देश में विदेशी नागरिकों की आवाजाही और प्रवास को सुव्यवस्थित बनाना है। इस विधेयक के तहत अवैध रूप से देश में प्रवेश, ठहरने या बसाने पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है।

अवैध रूप से विदेशी नागरिकों को रखने पर 3 साल की सजा

बिल के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से किसी विदेशी को भारत में लाने, ठहराने या बसाने का दोषी पाया जाता है, तो उसे तीन साल की जेल या 2 से 5 लाख रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा, भारत में किसी भी विदेशी नागरिक के आने के लिए वैध पासपोर्ट और वीजा अनिवार्य किया गया है।

सरकार रोक सकती है विदेशी नागरिकों का प्रवेश

नए कानून के तहत, अगर सरकार को किसी विदेशी नागरिक से सुरक्षा संबंधी खतरा महसूस होता है, तो उसे भारत में प्रवेश से रोका जा सकता है। शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों और निजी आवास मालिकों को भी किसी विदेशी को ठहराने से पहले सरकार को सूचित करना होगा। विदेशी नागरिकों को भी अपने प्रवेश, स्थानांतरण और संरक्षित इलाकों में जाने की जानकारी दर्ज करानी होगी।

नियमों के उल्लंघन पर कड़ी सजा

  • बिना पासपोर्ट और दस्तावेजों के भारत में प्रवेश करने पर 5 साल की जेल और 5 लाख तक का जुर्माना।
  • जाली पासपोर्ट या वीजा का उपयोग करने पर 7 साल की सजा और 1 से 10 लाख रुपये का जुर्माना।
  • वीजा अवधि खत्म होने के बाद ठहरने या प्रतिबंधित इलाकों में जाने पर 3 साल की जेल और 3 लाख तक का जुर्माना।

विपक्ष ने किया विरोध

विपक्षी दलों ने इस विधेयक पर कड़ा विरोध जताया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत रॉय ने कहा कि यह कानून बाहर से आने वाली प्रतिभाओं के प्रवाह को रोक सकता है। वहीं, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इसे असंवैधानिक करार दिया और आशंका जताई कि इसका उपयोग सरकार की विचारधारा से असहमत लोगों को भारत में प्रवेश से रोकने के लिए किया जा सकता है।

सरकार की दलील

लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश करते हुए कहा, “हम यह कानून किसी को रोकने के लिए नहीं ला रहे हैं। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा विदेशी नागरिक भारत आएं, लेकिन उन्हें भारत के कानूनों का पालन करना होगा।”

देश में बढ़ रहा विदेशी नागरिकों का आगमन

भारत में आने वाले विदेशी नागरिकों की संख्या बढ़ रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच 98.40 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक भारत आए।

अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इमिग्रेशन और विदेशी विधेयक-2025 को संसद से मंजूरी मिलती है या नहीं, और क्या इसमें विपक्ष के सुझावों को शामिल किया जाता है।

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