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दुर्ग अदालत का बड़ा फैसला, साइबर ठगी पर 10-10 साल की सजा, शेयर हड़पने वाले को 3 साल…

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दुर्ग : 28 सितम्बर 2025

जिला अदालत ने साइबर ठगी और आर्थिक अपराधों पर सख्त रुख दिखाते हुए दो अलग-अलग मामलों में कठोर सजा सुनाई है। अदालत ने गुजरात निवासी मनीष दोसी को अधिवक्ता फरिहा अमीन कुरैशी से वीडियो कॉल पर खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर 41 लाख रुपए ठगने के मामले में दोषी पाते हुए 10-10 साल के कठोर कारावास और 2 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। यह ठगी जनवरी 2023 में हुई थी।

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मामले में सह-आरोपी असरफ खान को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक पंकज बेलचंदन ने पैरवी की।

इसी तरह, एक अन्य मामले में जबलपुर निवासी विमल कुमार शाह को एशियन पेंट्स के 5370 शेयर धोखाधड़ी से अपने नाम कराने के आरोप में तीन साल के सश्रम कारावास की सजा मिली। परिवादी प्रणव कुमार गांगुली ने बताया था कि 1980 में उनकी पत्नी के नाम से खरीदे गए 50 शेयर समय के साथ बढ़कर 5870 हो गए थे, जिनकी कीमत करीब 1.20 करोड़ रुपए थी। बिना अनुमति के इन शेयरों का ट्रांसफर आरोपी ने अपने नाम करा लिया था। जिला अदालत के इस फैसले को आर्थिक अपराधों और साइबर ठगी के मामलों में कड़ा संदेश माना जा रहा है।

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