बिलासपुर : 13 सितम्बर 2025
छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजों में अब प्रोफेसरों की सीधी भर्ती नहीं होगी। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच (मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल) ने 10 दिसंबर 2021 को जारी राज्य सरकार की अधिसूचना को रद्द कर दिया है। इसमें प्रोफेसर पदों को एक बार की छूट के तहत सीधी भर्ती से भरने का प्रावधान किया गया था।
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कोर्ट ने कहा कि छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2013 के मुताबिक प्रोफेसर का पद 100 प्रतिशत पदोन्नति से ही भरा जा सकता है। इन नियमों में कोई संशोधन नहीं हुआ है, इसलिए अधिसूचना जारी कर सीधी भर्ती की अनुमति देना असंवैधानिक और कर्मचारियों के पदोन्नति अधिकार का उल्लंघन है।
यह फैसला डॉ. शशिकला कोसम, डॉ. नरेंद्र प्रसाद नरसिंग, डॉ. ओंकार कश्यप समेत अन्य एसोसिएट प्रोफेसरों की याचिकाओं पर सुनाया गया। उन्होंने 2021 की अधिसूचना को चुनौती दी थी, जिसमें संविदा शिक्षकों को आयु सीमा में छूट और चयन प्रक्रिया में बोनस अंक देने का प्रावधान था।
राज्य सरकार ने अपनी ओर से दलील दी थी कि नए मेडिकल कॉलेज खुलने से प्रोफेसरों की भारी कमी है और सीधी भर्ती राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की मान्यता के लिए जरूरी थी। लेकिन हाईकोर्ट ने सरकार का यह तर्क खारिज कर दिया और स्पष्ट कर दिया कि प्रोफेसर पद केवल पदोन्नति से ही भरे जाएंगे।
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