रायपुर : 13 सितम्बर 2025
राजधानी के कोटा इलाके में स्थित सुयश हॉस्पिटल को मरीज की मौत के मामले में उपभोक्ता आयोग ने लापरवाह मानते हुए भारी मुआवजा देने का आदेश दिया है। आयोग ने अस्पताल को 15 लाख रुपए (6% वार्षिक ब्याज सहित), 1 लाख रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति और 10 हजार रुपए वाद व्यय पीड़ित परिवार को देने का निर्देश जारी किया है।
यह मामला साल 2010 का है। हिमांशु सोनी नामक मरीज सड़क हादसे के बाद इलाज के लिए सुयश हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। इलाज के बाद डिस्चार्ज किए जाने के बावजूद हालत बिगड़ने पर 26 दिसंबर 2010 को उन्हें दोबारा अस्पताल लाया गया। परिजनों का आरोप है कि इंजेक्शन देने के बाद उनकी मौत हो गई। वहीं, अस्पताल प्रबंधन ने इंजेक्शन न देने और मृत अवस्था में लाए जाने का दावा किया था।
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हालांकि, जिला आयोग में प्रतिपरीक्षण के दौरान डॉक्टरों ने स्वीकार किया कि इंजेक्शन देकर पुनर्जीवन का प्रयास किया गया था। इसके साथ ही अस्पताल सीसीटीवी फुटेज, विजिटर रजिस्टर और जरूरी चिकित्सकीय दस्तावेज पेश करने में भी नाकाम रहा। मृतक के परिजनों को रिपोर्ट तक नहीं दी गई। इन तथ्यों ने अस्पताल की लापरवाही को साबित कर दिया।
जिला उपभोक्ता आयोग ने पहले ही हिमांशु की पत्नी हिना सोनी के पक्ष में फैसला सुनाया था। सुयश हॉस्पिटल ने इस आदेश को चुनौती दी, लेकिन राज्य उपभोक्ता आयोग की पीठ (न्यायमूर्ति गौतम चौरडिया और सदस्य प्रमोद कुमार वर्मा) ने अपील खारिज कर जिला आयोग का आदेश बरकरार रखा।
फैसले के बाद मृतक की पत्नी हिना सोनी ने कहा कि लंबे इंतजार के बाद न्याय मिला है और अब उन्हें राहत की अनुभूति हो रही है।
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