रायपुर : 03 जुलाई 2025
दुर्ग रेलवे स्टेशन से धर्मांतरण व मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार की गईं केरल की दो ननों और एक पास्टर को बिलासपुर की एनआईए स्पेशल कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने तीनों को 50-50 हजार रुपए के मुचलके पर रिहा किया है। जमानत की शर्तों के अनुसार, आरोपी देश नहीं छोड़ सकते, पासपोर्ट जमा रहेगा और जांच एजेंसियों की बुलाहट पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
गौरतलब है कि 25 जुलाई को बजरंग दल की शिकायत पर दुर्ग स्टेशन में आरपीएफ ने नन प्रीति मेरी, सिस्टर वंदना फ्रांसिस और पास्टर सुखमन मंडावी को गिरफ्तार किया था। आरोप था कि वे नारायणपुर की लड़कियों को धर्मांतरण के उद्देश्य से बहला-फुसलाकर ले जा रहे थे। रिहाई के बाद भाजपा के केरल प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर स्वयं जेल पहुंचे और ननों को ज्योति चर्च लेकर गए।
इस मामले में कांग्रेस विधायक रोजी एम जॉन ने कहा कि कोर्ट ने साफ किया कि कोई ठोस सबूत नहीं था और गिरफ्तारी जबरदस्ती की गई। उन्होंने इसे भाजपा का “दिखावा” बताया और एफआईआर रद्द करने की बात कही।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे छत्तीसगढ़ के लिए “कलंक” बताते हुए धर्मांतरण रोकने की “अंतिम लड़ाई” की बात कही है।
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