खंडवा : 16 जुलाई 2025
खालवा क्षेत्र में प्रशासन ने खाद की कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए मंगलवार रात एक बोलेरो पिकअप वाहन (MP 12 GA 2194) से 80 बोरी यूरिया जब्त की। यह कार्रवाई खालवा बस स्टैंड के पास रात करीब 11:30 बजे की गई। वाहन चालक मनोज राठौर, निवासी ग्राम सारोला (तहसील पंधाना), यूरिया से जुड़े किसी भी तरह के दस्तावेज — बिल या वाउचर — दिखाने में असमर्थ रहा।
बुधवार सुबह कृषि विभाग के उर्वरक गुण नियंत्रण निरीक्षक गोरेलाल वास्कले ने खालवा थाने में मामला दर्ज कराया। जांच में सामने आया कि जब्त यूरिया हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड कंपनी की थी, जिसे बिना लाइसेंस और वैध दस्तावेजों के अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था। मामले में उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 7, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3(2)(अ) और धारा 7(3) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
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प्राथमिक जांच में पता चला है कि यह सप्लाई बोरगांव बुजुर्ग के एक व्यापारी द्वारा कराई जा रही थी, जो खुद खाद तैयार करता है और उसे रात के समय किराए के वाहनों से आदिवासी क्षेत्रों में भेजता है।
गौरतलब है कि खालवा और आसपास के आदिवासी इलाकों में पहले भी नकली या अवैध खाद की आपूर्ति के मामले सामने आ चुके हैं। प्रशासन ने इस तरह की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। पुलिस और कृषि विभाग संयुक्त रूप से व्यापारी की भूमिका की जांच कर रहे हैं।
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