नई दिल्ली: 01 जुलाई 2025
राजधानी दिल्ली में 1 जुलाई से 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर कड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के निर्देश पर परिवहन विभाग ने दिल्ली के 520 पेट्रोल पंपों में से 498 पर एएनपीआर (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) कैमरे लगा दिए हैं, ताकि ऐसे वाहनों की पहचान की जा सके।
सरकार ने आदेश जारी करते हुए पेट्रोल पंपों पर सख्त निगरानी के लिए 350 टीमें तैनात की हैं, जिनमें परिवहन विभाग, यातायात पुलिस और दिल्ली नगर निगम के अधिकारी शामिल हैं। यह टीमें न सिर्फ पुराने वाहनों में ईंधन भरने से रोकेंगी बल्कि उन्हें जब्त कर जुर्माना भी लगाएंगी।
परिवहन विभाग ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर एक विस्तृत प्रवर्तन योजना तैयार की है। इसके तहत प्रत्येक चिन्हित पेट्रोल पंप पर यातायात पुलिस का एक अधिकारी और दो अतिरिक्त कर्मी तैनात किए गए हैं ताकि कानून-व्यवस्था भी बनी रहे। दिल्ली पुलिस के जवान 1 से 100 नंबर वाले पेट्रोल पंपों पर जबकि परिवहन विभाग की 59 विशेष टीमें 101 से 159 नंबर वाले पेट्रोल पंपों पर निगरानी रखेंगी।
सीएक्यूएम के निर्देशों के तहत 1 जुलाई से सभी ईंधन स्टेशन 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन नहीं देंगे, चाहे उनका पंजीकरण दिल्ली का हो या किसी अन्य राज्य का।
अपार्टमेंट पार्किंग से भी हटाए जाएंगे वाहन
सख्ती सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है। अगर कोई वाहन अपार्टमेंट की साझा पार्किंग या घर के बाहर खड़ा है और उसकी निर्धारित उम्र पूरी हो चुकी है, तो परिवहन विभाग की टीम उसे भी उठा लेगी। विभाग केवल घर के भीतर की पार्किंग को निजी पार्किंग मानता है।
मुकदमे वाले वाहनों की जानकारी जरूरी
अगर किसी पुराने वाहन से जुड़ा कोई मुकदमा या दुर्घटना का मामला चल रहा है और वह वाहन घर के बाहर खड़ा है, तो मालिक को उस पर स्पष्ट जानकारी प्रदर्शित करनी होगी। यदि वाहन मालिक मौजूद नहीं है और टीम वाहन उठा लेती है, तो सामान निकालने के लिए एक दिन का समय दिया जाएगा।
यह सख्ती सुप्रीम कोर्ट के 2018 के आदेश और एनजीटी के 2014 के निर्देशों के अनुपालन में की जा रही है, ताकि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके।
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