कोलकाता : 13 अप्रैल 2025
पश्चिम बंगाल में 25,753 शिक्षकों की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैध करार दिए जाने के बाद उपजे राजनीतिक और प्रशासनिक विवाद के बीच, राज्य सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने शनिवार को सरकार द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों के 374 कर्मचारियों के तबादले के आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।
स्कूल शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि यह तबादले का आदेश इसलिए दिया गया था क्योंकि कुछ स्कूलों में कर्मचारियों की संख्या आवश्यकता से अधिक थी, जबकि कुछ स्कूलों में पर्याप्त स्टाफ नहीं था। यह कदम विद्यालयों में कर्मचारियों के असंतुलन को दूर करने के उद्देश्य से उठाया गया था।
हालांकि, विभाग ने इस प्रक्रिया को अब अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। अधिकारी ने कहा, “तबादला करने का उद्देश्य कर्मचारियों की असमान संख्या से उत्पन्न असमानताओं को दूर करना था, लेकिन फिलहाल इसे रोक दिया गया है।”
इस फैसले के पीछे कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया गया है, लेकिन यह निर्णय ऐसे समय पर लिया गया है जब 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की नियुक्ति प्रक्रिया को ‘त्रुटिपूर्ण और विकृत’ बताते हुए 25,753 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति को रद्द कर दिया था। इसके बाद से ही राज्य भर में विरोध-प्रदर्शन तेज़ हो गए हैं।
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