वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश होने से पहले विपक्षी दलों की मांग…

नई दिल्ली : 08 अगस्त 2024 (स्वतंत्र छत्तीसगढ़ )

लोकसभा में आज वक़्फ़ बोर्ड संशोधन बिल पेश करेगी सरकार | सूत्रों के मुताबिक वक़्फ़ बोर्ड पर लगाम लगाने के लिए बिल में किए गए हैं 40 संशोधन | सदन में आम सहमति नहीं बनने पर सरकार सेलेक्ट कमेटी को भेज सकती है बिल |

विपक्षी दलों ने बुधवार को सरकार से आग्रह किया कि वक्फ (संशोधन) विधेयक को पेश किये जाने के बाद इस पर विचार करने के लिए संसद की स्थायी समिति को भेजा जाए। वहीं सरकार ने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) की भावना का आकलन करने के बाद वह इस पर फैसला करेगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सरकार बृहस्पतिवार को लोकसभा में विधेयक पेश होने के बाद इसे पारित कराने के लिए दबाव नहीं डालेगी।

वक्फ बोर्ड को मिली असीमित शक्तियों पर अंकुश लगाने और बेहतर प्रबंधन व पारदर्शिता के लिए सरकार लोकसभा में गुरुवार को दो विधेयक पेश कर सकती है। पहले विधेयक के जरिये सरकार मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को समाप्त करेगी, जबकि दूसरे से मुसलमान वक्फ अधिनियम 1995 में 44 संशोधन किए जाएंगे। सरकार इस विधेयक में बोहरा-आगाखानी के लिए अलग वक्फ बोर्ड का प्रावधान करेगी और किसी की संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने के अधिकार से संबंधित धारा 40 को समाप्त कर देगी।

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