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छत्तीसगढ़ में वीबी-जी राम जी के लिए नया नियम, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनेगी रोजगार गारंटी परिषद…

योजना की निगरानी के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने नियम-2026 का प्रारूप तैयार किया, राजपत्र में अधिसूचना जारी कर 30 दिन में मांगे सुझाव
हेडलाइंस
  • वीबी-जी राम जी की निगरानी के लिए राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद बनेगी
  • मुख्यमंत्री होंगे परिषद के अध्यक्ष, पंचायत मंत्री होंगे उपाध्यक्ष
  • लोक निर्माण, राजस्व, वन, वित्त और कृषि विभाग के मंत्री होंगे सदस्य
  • योजना के कार्यों, भुगतान और गुणवत्ता की होगी समीक्षा
  • केंद्र और राज्य के बीच समन्वय में परिषद की होगी अहम भूमिका
  • मुख्य सचिव और पंचायत विभाग के सचिव भी परिषद में होंगे शामिल

रायपुर। छत्तीसगढ़ में वीबी-जी राम जी योजना की निगरानी और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद गठित करने की तैयारी है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने इसके लिए नियम-2026 का प्रारूप तैयार किया है। सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना जारी कर प्रस्तावित नियमों पर 30 दिनों के भीतर आपत्ति और सुझाव मांगे हैं।

प्रस्तावित परिषद की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे, जबकि पंचायत मंत्री को उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। लोक निर्माण, राजस्व, वन, वित्त और कृषि समेत विभिन्न विभागों के मंत्री परिषद के सदस्य होंगे। इसके अलावा मुख्य सचिव और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव को भी परिषद में शामिल किया जाएगा।

परिषद का प्रमुख दायित्व वीबी-जी राम जी योजना के तहत संचालित कार्यों की समीक्षा और निगरानी करना होगा। जिलों में योजना का क्रियान्वयन किस तरह हो रहा है, मजदूरों को समय पर भुगतान मिल रहा है या नहीं और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप है या नहीं, इन बिंदुओं की समीक्षा परिषद के स्तर पर की जाएगी।

इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय तथा योजना के लिए बजट आवंटन से जुड़े विषयों पर भी परिषद की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष और वीबी-जी राम जी के आयुक्त को भी परिषद में सदस्य के रूप में शामिल किए जाने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद योजना की निगरानी, क्रियान्वयन और नीतिगत निर्णयों के लिए महत्वपूर्ण मंच के रूप में काम करेगी। फिलहाल सरकार ने प्रारूप पर जनता और संबंधित पक्षों से सुझाव एवं आपत्तियां आमंत्रित की हैं। प्राप्त सुझावों के परीक्षण के बाद नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

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