29 सितंबर तक 71 लाख राशनकार्डधारियों को 90 प्रतिशत चावल का वितरण, बाकी हितग्राहियों के लिए बढ़ाई गई खाद्यान्न वितरण की समय-सीमा
हेडलाइंस
- सितंबर 2026 के खाद्यान्न वितरण की अवधि बढ़ाकर 15 अक्टूबर की गई
- 29 सितंबर तक 71 लाख राशनकार्डधारियों को मिला 90 प्रतिशत चावल
- बारिश और अन्य कारणों से लिया गया समय बढ़ाने का निर्णय
- अक्टूबर माह का चावल 31 अक्टूबर तक वितरित किया जाएगा
- उचित मूल्य दुकानों पर खाद्यान्न की उपलब्धता की लगातार निगरानी
रायपुर। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सितंबर माह का खाद्यान्न लेने से वंचित राशनकार्डधारियों के लिए राहत की खबर है। राज्य शासन ने सितंबर 2026 के खाद्यान्न वितरण की अवधि बढ़ाकर 15 अक्टूबर 2026 कर दी है। अब जिन राशनकार्डधारियों को सितंबर का चावल अभी तक नहीं मिल पाया है, वे निर्धारित अवधि के भीतर अपनी उचित मूल्य दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे।
खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 29 सितंबर 2026 तक राज्य के 71 लाख राशनकार्डधारियों को सितंबर माह का 90 प्रतिशत चावल वितरित किया जा चुका है। प्रदेश के सभी जिलों में शेष राशनकार्डधारियों को भी उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से खाद्यान्न वितरण का काम लगातार जारी है। सितंबर माह के लिए आवंटित खाद्यान्न उचित मूल्य दुकानों में पहले ही भंडारित किया जा चुका है।
विभाग के अनुसार सितंबर माह में बारिश और अन्य कारणों से यदि 30 सितंबर तक खाद्यान्न वितरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है, तो राशनकार्डधारियों को परेशानी से बचाने के लिए शासन ने वितरण की अतिरिक्त अवधि देने का निर्णय लिया है। इसके तहत अब 15 अक्टूबर तक सितंबर माह का चावल प्राप्त किया जा सकेगा। वहीं अक्टूबर माह के खाद्यान्न का वितरण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 31 अक्टूबर 2026 तक किया जाएगा।
खाद्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार राशनकार्डधारियों को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी जिलों में खाद्यान्न वितरण की नियमित निगरानी की जा रही है। उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न के भंडारण, उपलब्धता और वितरण व्यवस्था की भी लगातार समीक्षा की जा रही है, ताकि पात्र राशनकार्डधारियों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
राज्य के सभी जिलों में सितंबर माह के खाद्यान्न का वितरण जारी है। विभाग ने राशनकार्डधारियों से अपील की है कि वे 15 अक्टूबर की निर्धारित अंतिम तिथि से पहले अपनी उचित मूल्य दुकान से सितंबर माह का खाद्यान्न प्राप्त कर लें। इससे समय-सीमा समाप्त होने के बाद खाद्यान्न लेने में होने वाली संभावित परेशानी से बचा जा सकेगा।


