महासमुंद/ स्वतंत्र छत्तीसगढ़ डिजिटल डेस्क
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महासमुंद। कलेक्टर के निर्देश पर महासमुंद जिले में अवैध रूप से संचालित क्लीनिक और नर्सिंग होम्स के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई तेज हो गई है। इसी क्रम में बुधवार को वार्ड नंबर 24 कुम्हारपारा स्थित ‘श्री राम केयर क्लीनिक’ पर राजस्व और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने सख्त कार्रवाई की। यह कार्रवाई जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को पारदर्शी और नियमसम्मत बनाने के उद्देश्य से की जा रही है।
निरीक्षण के दौरान क्लीनिक संचालक एस.एन. गुप्ता नर्सिंग होम एक्ट के तहत आवश्यक संचालन लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सके। टीम ने जांच में यह भी पाया कि क्लीनिक में एलोपैथिक दवाइयों का स्टॉक और उनकी खरीद से संबंधित रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। बिना लाइसेंस के स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान किए जाने को गंभीर उल्लंघन मानते हुए अधिकारियों ने तत्काल प्रभाव से क्लीनिक को सील कर दिया।
जांच दल में तहसीलदार जुगल किशोर पटेल, बीएमओ डॉ. विकास चंद्राकर, एनएचए के नोडल अधिकारी डॉ. छत्रपाल चंद्राकर और चिकित्सा अधिकारी डॉ. घनश्याम साहू शामिल थे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में किसी भी बिना पंजीकृत या लाइसेंस रहित क्लीनिक को संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे केवल मान्यता प्राप्त अस्पतालों या क्लीनिकों में ही इलाज कराएं, ताकि किसी भी तरह की स्वास्थ्य जोखिम से बचा जा सके।
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