बिलासपुर : 07 अगस्त 2025
कोंडागांव में स्कूल निर्माण में लगे पश्चिम बंगाल के 12 मजदूरों को बांग्लादेशी नागरिक बताकर गिरफ्तार करने और मारपीट व दुर्व्यवहार के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मजदूरों की ओर से दाखिल याचिका में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 128 के तहत की गई कार्रवाई को रद्द करने, एक-एक लाख रुपये मुआवजा देने और भविष्य में रोजगार के दौरान सुरक्षा देने की मांग की गई है।
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मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बी.डी. गुरु की खंडपीठ ने राज्य शासन को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव और रजनी सोरेन ने पक्ष रखा।
मामला 12 जुलाई का है जब कोंडागांव पुलिस ने पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर और मुर्शिदाबाद के 12 मजदूरों को बिना ठोस प्रमाण के बांग्लादेशी बताकर हिरासत में लिया था। बाद में पश्चिम बंगाल पुलिस की पुष्टि पर 14 जुलाई को रिहा किया गया, लेकिन उन्हें धमकाकर राज्य छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया।
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