रायपुर/छत्तीसगढ़
हाइलाइट बॉक्स
18 दिसंबर को गुरु घासीदास बाबा एवं संत तारण तरण की जयंती के अवसर पर रायपुर नगर निगम ने निगम क्षेत्र के सभी वार्डों में मांस-मटन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। आदेश का उल्लंघन करने पर जब्ती सहित कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
धार्मिक आस्था और मानवीय संदेश का सम्मान
सतनाम धर्म के प्रणेता और “मनखे-मनखे एक समान” का अमर संदेश देने वाले गुरु घासीदास बाबा की जयंती 18 दिसंबर को श्रद्धा और सामाजिक सौहार्द के साथ मनाई जाएगी। इसी दिन संत तारण तरण की जयंती भी होने से शहर में धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों की व्यापक तैयारियां चल रही हैं। इन आयोजनों की पवित्रता और मानवीय भावनाओं के सम्मान को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने यह निर्णय लिया है।
नगर निगम का स्पष्ट आदेश
रायपुर नगर निगम द्वारा जारी आदेश के अनुसार निगम क्षेत्र में स्थित सभी पशुवध गृह और मांस-मटन विक्रय की दुकानों को 18 दिसंबर को पूर्णतः बंद रखा जाएगा। यह प्रतिबंध सभी वार्डों, बाजार क्षेत्रों, होटल-ढाबों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर समान रूप से लागू रहेगा। निगम प्रशासन का कहना है कि यह कदम सामाजिक समरसता और आपसी सम्मान को बनाए रखने की दिशा में उठाया गया है।
महापौर के निर्देश और सख्त कार्रवाई
महापौर मीनल चौबे ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर केवल जब्ती ही नहीं, बल्कि संबंधित व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध यथोचित कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। होटल या अन्य प्रतिष्ठानों में मांस-मटन का विक्रय या परोसा जाना पाए जाने पर भी कोई रियायत नहीं दी जाएगी।
निरंतर निगरानी की व्यवस्था
निगम प्रशासन ने जोन स्वास्थ्य अधिकारियों एवं जोन स्वच्छता निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में सतत निरीक्षण और निगरानी के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि प्रतिबंध का व्यवहारिक और प्रभावी रूप से पालन हो, ताकि जयंती का दिन शांति, श्रद्धा और मानवीय मूल्यों के साथ मनाया जा सके।


