बिलासपुर : 13 अगस्त 2025
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कबीरधाम के एक मामले में 8 साल के बच्चे की कस्टडी उसके मामा के पास ही बनाए रखने का आदेश दिया है। मां की मौत के बाद से बच्चा मामा के पास रह रहा था। फैमिली कोर्ट ने गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट, 1890 के तहत मामा को कस्टडी दी थी, जिसे पिता ने चुनौती दी थी।
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जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस एके प्रसाद की डिवीजन बेंच ने पिता की अपील खारिज करते हुए कहा कि पिता ने पत्नी की मौत के बाद बेटे को अपने पास लाने की कोई कोशिश नहीं की, जबकि वह बचपन से मामा के साथ सुरक्षित वातावरण में रह रहा है। कोर्ट ने माना कि अब अचानक पिता और सौतेली मां के पास भेजना बच्चे के लिए असहज हो सकता है।
हाईकोर्ट ने पिता को मुलाकात का अधिकार देते हुए हर शनिवार-रविवार एक घंटे वीडियो कॉल या फोन पर बात करने, लंबी छुट्टियों में 5-10 दिन साथ रहने और त्योहारों पर मिलने की अनुमति दी है। साथ ही आदेश दिया कि मामा इन मुलाकातों में कोई बाधा नहीं डालेंगे और बच्चे का कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगा।
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