रायपुर : 11 अक्टूबर 2024 ( स्वतंत्र छत्तीसगढ़ )
छत्तीसगढ़ में ग्रेजुएशन के दौरान MBBS स्टूडेंट्स की प्राइवेट प्रैक्टिस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। किसी भी शासकीय चिकित्सा महा विद्यालयों और दंत चिकित्सा महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के निजी प्रैक्टिस पर पूरी तरह से बैन कर दिया है। इसको लेकर राज्य सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया है।
विभाग के मुताबिक कोर्स ड्यूरेशन के दौरान छात्र न तो प्राइवेट प्रैक्टिस करेंगे न ही कहीं सेवा (किसी समाज या NGO संस्थान के लिए किया जाने वाला काम) या नौकरी कर सकेंगे। छात्रों को इस दौरान पूरी तरह से अपनी पढाई पर ही फोकस करना होगा।
छात्रों को देना होगा शपथ पत्र
इसको लेकर सभी छात्र-छात्राओं से इस एक शपथ पत्र कॉलेज को देने के निर्देश दिए गए हैं, जो इस बात का आश्वासन देगा कि वे अपनी पाठ्यक्रम अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की अनधिकृत निजी प्रैक्टिस, सेवा और नौकरी नही करेंगे।
प्रिंसिपल करेंगे मॉनिटरिंग
जारी निर्देश में इस आदेश का पालन करवाने का जिम्मा प्रिंसिपल को दिया गया है। चिकित्सा महाविद्यालयों के अधिष्ठाताओं और प्राचार्य दंत चिकित्सा महाविद्यालय को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि स्नातकोत्तर छात्र- छात्राएं इस नियम का कड़ाई से पालन करें।
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