स्वतंत्र छत्तीसगढ़
बिलासपुर: 17 सितम्बर 2025– प्रदेशभर के निजी मेडिकल कॉलेजों में मनमाने ढंग से फीस वसूली के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है। मंगलवार को हुई सुनवाई में चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने सभी निजी मेडिकल कॉलेजों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने का निर्देश दिया।
यह मामला मेडिकल छात्रा प्रतीक्षा जांगड़े की ओर से दायर जनहित याचिका से जुड़ा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि कॉलेज प्रशासन द्वारा हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधाओं का उपयोग न करने के बावजूद लाखों रुपये वसूले जा रहे हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह कार्रवाई नियमों के खिलाफ है और फीस रेगुलेटरी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।
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कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि छात्रहित से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कॉलेजों को निर्देश दिया गया है कि वे तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करें और बताएं कि फीस वसूली में नियमों का पालन किस हद तक हो रहा है।
इस याचिका ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के छात्रों के अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा किया है। कोर्ट की सख्ती से उम्मीद जताई जा रही है कि कॉलेज प्रशासन पर दबाव बनेगा और आगे फीस वसूली को लेकर पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
छात्र संगठनों और अभिभावकों ने इस पहल का स्वागत किया है। उनका कहना है कि शिक्षा का अधिकार सबके लिए समान होना चाहिए और कमजोर वर्ग के छात्रों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालना अनुचित है। हाईकोर्ट का यह कदम निजी कॉलेजों की मनमानी पर अंकुश लगाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
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