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फ्लैट न देने पर रेरा का बड़ा फैसला, प्रमोटर को आवंटी को लौटाने होंगे 28.71 लाख रुपये…

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रायपुर : 03 जून 2025

छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा को लेकर एक अहम निर्णय सुनाया है। दुर्ग जिले के कोहका स्थित आशीर्वाद अपार्टमेंट परियोजना से जुड़े एक मामले में रेरा ने प्रमोटर को आवंटी को 28 लाख 71 हजार रुपये की राशि, ब्याज सहित, तत्काल लौटाने का आदेश दिया है।

यह मामला तब सामने आया जब पाया गया कि फ्लैट खरीदने के दो साल बाद भी आवंटी को पजेशन नहीं दिया गया था। निर्माण कार्य अधूरा पड़ा रहा, जिससे आवंटी को मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

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रेरा के आदेश के अनुसार, प्रमोटर को मूलधन 23 लाख 71 हजार रुपये के साथ 5 लाख रुपये का ब्याज मिलाकर कुल 28 लाख 71 हजार रुपये की राशि लौटानी होगी। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि प्रमोटर की लापरवाही न केवल उपभोक्ता के विश्वास के साथ धोखा है, बल्कि यह रेरा कानून का भी उल्लंघन है।

रेरा रजिस्ट्रार ने कहा, “रेरा का उद्देश्य है कि हर होमबायर को समय पर उसका अधिकार मिले। यह आदेश इस दिशा में एक सख्त संदेश है कि अब कोई भी प्रमोटर उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी या अनावश्यक देरी नहीं कर सकता।”

इस फैसले से जहां पीड़ित आवंटी को राहत मिली है, वहीं यह अन्य फ्लैट खरीदारों के लिए भी एक सकारात्मक संकेत है। रेरा ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे जागरूक रहें और किसी भी प्रकार की समस्या होने पर समय रहते रेरा के मंच पर शिकायत दर्ज करें।

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