बिलासपुर : 10 अक्टूबर 2024 (स्वतंत्र छत्तीसगढ़ )
बिलासपुर में बिना अनुमति और कॉलोनाइजर लाइसेंस के कॉलोनी बनाने के लिए किए जा रहे अवैध प्लाटिंग पर एसडीएम और तहसीलदार ने बुलडोजर चलवा दिया। साथ ही जमीन मालिक को अवैध प्लाटिंग पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इधर नगर निगम ने भी बगैर अनुमति के किए जा रहे मकान निर्माण को रोक दिया है। इस दौरान बनाए गए कॉलम को तोड़ दिया।
दरअसल, कलेक्टर अवनीश शरण ने शहर व आसपास चल रहे अवैध प्लाटिंग के साथ ही निगम क्षेत्र में बिना अनुमति किए जा रहे अवैध निर्माण पर सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उनके निर्देश पर गुरुवार को एसडीएम पीयूष तिवारी एवं नायब बिलासपुर राहुल शर्मा ने शहर से लगे ग्राम पंचायत महमंद का निरीक्षण किया। इस दौरान पता चला कि आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर अवैध रूप से कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है।

इसमें पता चला कि जमीन का डायवर्सन के बगैर ही कृषि भूमि पर कॉलोनी बनाया जा रहा है। साथ ही इसके लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से भी अप्रुवल नहीं किया गया है। निरीक्षण के दौरान राजस्व अफसरों ने कॉलोनी की सड़क, बाउंड्रीवाल व नाली पर बुलडोजर चलवा दिया। साथ ही अवैध कॉलोनी बनाने वाले भूमि स्वामी हुसैन अली को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। तय समय सीमा में जवाब नहीं देने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की चेतावनी भी दी गई है।
निगम ने भी अवैध निर्माण को तोड़ा
इधर, नगर निगम ने भी उसलापुर ओवरब्रिज के पास बिना अनुमति के घर बनाने पर पर भू-स्वाती भगवानी नवरंग के निर्माण पर बुलडोजर चला कर तोड़ दिया है। यहां आनंद नगर में भगवानी नवरंग बिना अनुमति के घर बनाने की तैयारी में था, जिसे निगम के अफसरों ने रोक दिया है। इस दौरान कालम सहित अन्य निर्माण को तोड़ दिया गया।
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