HomeCHHATTISGARHRAIPURरेलवे का नया नियम: अब आरक्षण काउंटर से टिकट लेने वालों को...

Date:

रेलवे का नया नियम: अब आरक्षण काउंटर से टिकट लेने वालों को भी मिलेगा यात्रा बीमा…

27 अक्टूबर से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के PRS काउंटरों पर वैकल्पिक बीमा की सुविधा, दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता समेत निर्धारित परिस्थितियों में मिलेगा ₹10 लाख तक का कवर |

रायपुर। रेल यात्रियों की सुविधा और यात्रा के दौरान वित्तीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने आरक्षण काउंटरों (PRS) से आरक्षित टिकट लेने वाले यात्रियों के लिए भी वैकल्पिक यात्रा बीमा की सुविधा शुरू करने की पहल की है। यह सुविधा 27 अक्टूबर 2026 से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर, रायपुर और नागपुर मंडलों के आरक्षण काउंटरों पर उपलब्ध होगी। अब तक ऑनलाइन ई-टिकट बुकिंग के दौरान उपलब्ध वैकल्पिक यात्रा बीमा का लाभ काउंटर से टिकट लेने वाले यात्री भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत उठा सकेंगे। इसके लिए यात्री की सहमति, वैध मोबाइल नंबर और डिजिटल माध्यम से निर्धारित प्रीमियम का भुगतान आवश्यक होगा। बीमा लेना अनिवार्य नहीं, बल्कि पूरी तरह वैकल्पिक रहेगा।

यात्रा बीमा योजना के अंतर्गत पॉलिसी की शर्तों के अनुसार पात्र रेल दुर्घटनाओं और निर्धारित आकस्मिक घटनाओं की स्थिति में वित्तीय सुरक्षा दी जाएगी। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, दुर्घटना में मृत्यु होने पर ₹10 लाख, स्थायी पूर्ण दिव्यांगता पर ₹10 लाख और स्थायी आंशिक दिव्यांगता पर अधिकतम ₹7.50 लाख तक का बीमा कवर निर्धारित है। दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती होने पर चिकित्सा खर्च के लिए ₹2 लाख तक तथा पार्थिव शरीर के परिवहन के लिए ₹10,000 तक का प्रावधान बताया गया है। ये लाभ संबंधित बीमा पॉलिसी की शर्तों, पात्रता, अपवर्जनों और निर्धारित प्रक्रिया के अधीन होंगे। यात्रियों को टिकट बुक कराते समय लागू प्रीमियम और बीमा की शर्तों की पुष्टि कर लेनी चाहिए।

इस व्यवस्था को लागू करने के लिए सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स (CRIS) और IRCTC के समन्वय से तकनीकी बदलाव किए जा रहे हैं। आरक्षण काउंटर के कर्मचारी यात्रियों को बीमा की जानकारी देंगे और उनकी सहमति के बाद ही प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बीमा पॉलिसी की जानकारी पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी। योजना के अंतर्गत पात्र कन्फर्म, RAC और आंशिक रूप से कन्फर्म आरक्षण वाले यात्रियों को लागू नियमों के अनुसार सुरक्षा मिल सकती है, जबकि पात्रता और अपवर्जन संबंधी अंतिम निर्णय पॉलिसी की शर्तों के अनुरूप होगा। बीमा जारी करने और दावों के निपटान की जिम्मेदारी संबंधित बीमा कंपनी की होगी; रेलवे और IRCTC बीमा दावों का निपटान नहीं करते। इसलिए यात्रियों को बीमा लेने से पहले पॉलिसी की शर्तें ध्यान से पढ़ने और किसी भी दावे के लिए संबंधित बीमा कंपनी से संपर्क करने की सलाह दी जाती है।

ख़बरें और भी…

हमारे whatsapp ग्रुप से जुड़ें;https://chat.whatsapp.com/BbNFAy9gDg1E4s1kHkjJrG फेसबुक से जुड़ें;https://www.facebook.com/profile.php?id=61581539725954 यूट्यूब से जुड़ें; https://www.youtube.com/@swatantrachhattisgarh व्हात्सप्प चैनल से जुड़ें; https://whatsapp.com/channel/0029VaSGTZ1Lo4hYCjY45G2q ट्वीटर से जुड़ें; https://x.com/c35509

स्वतंत्र छत्तीसगढ़
स्वतंत्र छत्तीसगढ़https://swatantrachhattisgarh.com
(संपादक) इस साइट के कुछ तत्वों में उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सामग्री ( समाचार / फोटो / विडियो आदि ) शामिल होगी । स्वतंत्र छत्तीसगढ़ इस तरह के सामग्रियों के लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं स्वीकार करता है। स्वतंत्र छत्तीसगढ़ में प्रकाशित ऐसी सामग्री के लिए संवाददाता / खबर देने वाला स्वयं जिम्मेदार होगा, स्वतंत्र छत्तीसगढ़ या उसके स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी. सभी विवादों का न्याय क्षेत्र रायपुर होगा ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

Popular

More like this
Related