उत्तरप्रदेश / भारत
🔶 हाइलाइट बॉक्स:
- बेरीनाग में युवती से शादी का वादा कर शारीरिक शोषण का मामला
- आरोपी बागेश्वर निवासी युवक गिरफ्तार
- 1 अप्रैल को दर्ज हुई थी शिकायत
- धारा 69 BNS के तहत मुकदमा दर्ज
- पुलिस ने आरोपी को कोटमन्या क्षेत्र से पकड़ा
शिकायत के बाद सामने आया मामला
पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग क्षेत्र में एक युवती के साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का मामला सामने आया है। 1 अप्रैल को युवती ने कोतवाली बेरीनाग में तहरीर देकर आरोप लगाया कि बागेश्वर निवासी एक युवक ने उससे शादी का वादा किया और इसी बहाने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।
शादी से मुकरने पर पहुंची पुलिस के पास
युवती के अनुसार, आरोपी ने लंबे समय तक उसे शादी का भरोसा दिलाया, लेकिन अब वह शादी से साफ इंकार कर रहा है। खुद को ठगा और असहाय महसूस करने के बाद युवती ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। शिकायत के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और तत्काल कार्रवाई शुरू की।
धारा 69 BNS के तहत दर्ज हुआ मुकदमा
पुलिस ने युवती की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 के तहत मुकदमा दर्ज किया। इस धारा के तहत शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण जैसे मामलों में सख्त प्रावधान किए गए हैं, जिससे पीड़ितों को न्याय मिल सके।
जांच के बाद आरोपी गिरफ्तार
मामले की जांच एसआई सुशीला आर्या को सौंपी गई। जांच के दौरान साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी हिमांशु को कोटमन्या क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की इस कार्रवाई को क्षेत्र में सराहा जा रहा है, क्योंकि इससे ऐसे मामलों में पीड़ितों का भरोसा मजबूत होता है।
न्यायालय में पेश कर भेजा गया जेल
गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच आगे भी जारी रहेगी और यदि अन्य तथ्य सामने आते हैं, तो उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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