रायपुर /निगम समाचार /छत्तीसगढ़
- हाइलाइट
- रायपुर नगर निगम ने जोन 10 क्षेत्र के बोरियाखुर्द और डुंडा में अवैध प्लाटिंग को अवैध कॉलोनी घोषित किया।
- भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
- निगम ने स्पष्ट किया है कि कार्यवाही के दौरान किसी भी प्रकार का निर्माण या लेनदेन पूरी तरह से अवैध होगा।
अवैध प्लाटिंग पर प्रशासनिक कार्रवाई
रायपुर नगर पालिक निगम जोन 10 के नगर निवेश विभाग ने बोरियाखुर्द और डुंडा क्षेत्र में स्थित अवैध प्लाटिंग स्थलों को अवैध कॉलोनी के रूप में विधिवत चिन्हित करते हुए जनहित में चेतावनी बोर्ड लगाए हैं। यह कार्रवाई नगर निगम आयुक्त श्री विश्वदीप के निर्देश पर, जोन कमिश्नर श्री विवेकानंद दुबे के मार्गदर्शन में तथा सहायक अभियंता श्री योगेश यदु की उपस्थिति में की गई। निगम अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्पष्ट किया कि संबंधित भूमि नगर नियोजन नियमों के विरुद्ध विकसित की जा रही थी।
भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ
नगर निगम जोन 10 नगर निवेश विभाग द्वारा उक्त चिन्हित भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। अधिकारियों के अनुसार, अवैध कॉलोनियों पर रोक लगाना नगर के नियोजित विकास और नागरिक सुविधाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। इस कदम का उद्देश्य भविष्य में अनियमित बसाहट, बुनियादी सुविधाओं की कमी और नागरिकों के आर्थिक नुकसान को रोकना है।
नागरिकों से अपील, उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई
चेतावनी बोर्ड के माध्यम से नगर निगम ने सभी नागरिकों से अपील की है कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के दौरान कोई भी व्यक्ति यदि निर्माण, अतिरिक्त कब्जा या किसी प्रकार का लेनदेन करता है, तो उससे उत्पन्न होने वाले समस्त नुकसान और विधिक परिणामों के लिए संबंधित व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संबंध में रायपुर नगर पालिक निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। निगम ने नागरिकों से सतर्क रहने और वैध दस्तावेजों के बिना किसी भी भूमि सौदे से बचने का आग्रह किया है।
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