हाइलाइट :
नगर निगम रायपुर ने शहर की यातायात व्यवस्था, सौंदर्यीकरण और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आधा दर्जन प्रमुख मार्गों को ‘नो फ्लैक्स जोन’ घोषित किया है। इन मार्गों पर अब निजी बैनर-पोस्टर प्रतिबंधित रहेंगे, केवल शासकीय विज्ञापनों को अनुमति होगी। उल्लंघन पर कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं।
किन मार्गों पर लागू हुआ प्रतिबंध
रायपुर : नगर निगम के एमआईसी निर्णय के तहत नगर निवेश विभाग के उड़नदस्ते ने सार्वजनिक सूचना बोर्ड लगाकर नो फ्लैक्स जोन की घोषणा की है। घोषित मार्गों में जीई रोड पर टाटीबंध चौक से जयस्तंभ चौक होकर तेलीबांधा थाना चौक तक, पचपेड़ीनाका चौक से लालपुर ओवरब्रिज तक, शहीद भगत सिंह चौक से छत्तीसगढ़ क्लब होते हुए केनाल लिंकिंग रोड ट्रैफिक सिग्नल तक, एनआईटी रायपुर से गोल चौक होकर रायपुरा चौक तक, जयस्तंभ चौक से सिटी कोतवाली चौक होकर बिजली ऑफिस चौक तक तथा महिला पुलिस थाना चौक से बूढ़ेश्वर मंदिर चौक तक के प्रमुख मार्ग शामिल हैं।
रोजाना निगरानी, उल्लंघन पर सख्ती के निर्देश
महापौर मीनल चौबे, नगरीय नियोजन विभाग के अध्यक्ष मनोज वर्मा और निगम आयुक्त विश्वदीप ने जोन आयुक्तों व नगर निवेश विभाग के अभियंताओं को प्रतिदिन सतत मॉनिटरिंग के साथ अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि शहर की सड़कों पर अव्यवस्था और दृश्य प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके।
ख़बरें और भी…


