भूषण / स्वतंत्र छत्तीसगढ़
खैरागढ़-छुईखदान-गंडई। मानपुर थाना गंडई के परिवहन चेक पोस्ट पर तैनात सुरक्षाकर्मी चिरजिवेन्द्र नेताम की हत्या के मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदया कु. मोहिनी कंवर ने यह फैसला सुनाते हुए आरोपियों पर अर्थदंड भी लगाया।
मामला 10 मार्च 2023 की रात का है, जब आरोपी ज्वाला उर्फ फतेह यदु और उसका साथी केवल साहू बोलेरो वाहन से चेक पोस्ट पहुँचे और कर्मचारियों से गाली-गलौज करने लगे। बाद में दोनों ने सुरक्षाकर्मी को जान से मारने की नियत से बोलेरो रिवर्स कर टक्कर मार दी, जिससे उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने आरोपियों को बोलेरो वाहन सहित गिरफ्तार किया था।
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अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक श्री ज्ञान दास बंजारे ने पैरवी की। प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को धारा 302 भादवि के तहत आजीवन कारावास एवं पाँच हजार रुपये अर्थदंड तथा अन्य धाराओं में भी कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया।
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