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विद्युत हादसे में मौत: हाईकोर्ट ने मुआवजा बढ़ाकर 7.68 लाख किया, बिजली कंपनी की अपील खारिज…

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बिलासपुर: 19 सितम्बर 2025– छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने करंट हादसे में हुई मौत के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए मृतक के परिजनों को मिलने वाली मुआवजा राशि बढ़ा दी है। अदालत ने बिजली कंपनी की अपील खारिज करते हुए मुआवजा 7 लाख 68 हजार 990 रुपये कर दिया। साथ ही तीन माह के भीतर 6 प्रतिशत ब्याज सहित पूरी राशि देने का आदेश दिया है।

जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी की सिंगल बेंच ने यह आदेश जांजगीर-चांपा जिले के मालखरौदा थाना क्षेत्र के पिकरीपार गांव निवासी चित्रभान की करंट से हुई मौत के मामले में दिया। मृतक की पत्नी शांति बाई और तीन बेटियों ने विभाग को दोषी ठहराते हुए 28.90 लाख रुपये का दावा किया था। ट्रायल कोर्ट ने पहले 4 लाख का मुआवजा तय किया था, जिसे हाई कोर्ट ने बढ़ाकर 7.68 लाख कर दिया। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के शैल कुमारी मामले का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि बिजली सप्लाई से जुड़े उपकरण और कार्य स्वभाव से खतरनाक होते हैं, इसलिए इस प्रकार की दुर्घटनाओं में विभाग की सीधी जिम्मेदारी है। अदालत ने स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी सिद्धांत लागू किया।

मामले के अनुसार, चित्रभान (40 वर्ष) कृषि कार्य और दिहाड़ी मजदूरी से अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे। 6 मई 2021 को काम से लौटते समय घर के सामने झूल रहे तार की चपेट में आने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। परिवार में पत्नी, तीन बेटियां और वृद्ध माता-पिता आश्रित हैं। गांव वालों ने बताया कि मृतक के घर के सामने से गुजर रही 11 केवी लाइन से जुड़ी लो-टेंशन सर्विस वायर कई दिनों से झूल रही थी। इसकी सूचना कई बार बिजली विभाग को दी गई थी, लेकिन तार की मरम्मत या बदलाव नहीं किया गया। विभाग की लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ।

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