स्वतंत्र छत्तीसगढ़/रायपुर
छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में धरना, रैली, जुलूस और सार्वजनिक सभाओं को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब 500 से अधिक लोगों की भीड़ जुटाने वाले आयोजनों और 5000 वर्गफीट से बड़े स्थल पर होने वाले कार्यक्रमों के लिए स्थानीय निकाय से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
7 दिन पहले देना होगा आवेदन
नियमों के अनुसार आयोजकों को कार्यक्रम से कम से कम सात दिन पहले नगर निगम, नगरपालिका या नगर पंचायत में आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ राजस्व, पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन और बिजली विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) लेना जरूरी होगा। साथ ही निर्धारित शुल्क, आयोजन स्थल का नक्शा, उद्देश्य, सुरक्षा एवं स्वच्छता योजना और स्व-घोषणा पत्र भी जमा करना अनिवार्य रहेगा।
पंडालों और अस्थायी ढांचे पर कड़े मानक
पंडाल आगरोधी (फायर-प्रूफ) और मजबूत सामग्री से बनाए जाने होंगे। सूखी घास, प्लास्टिक या असुरक्षित कपड़ों के उपयोग से बचना होगा। स्पष्ट प्रवेश एवं निकास मार्ग चिह्नित करना आवश्यक होगा। पंडाल बिजली के तारों के नीचे नहीं लगाए जा सकेंगे। बड़े व जटिल ढांचों के लिए संरचनात्मक स्थायित्व प्रमाण-पत्र अनिवार्य रहेगा।
साफ-सफाई की जिम्मेदारी आयोजकों की
आयोजन के बाद स्थल की सफाई करवाना आयोजक की जिम्मेदारी होगी। शौचालय, जल आपूर्ति और कचरा प्रबंधन की व्यवस्था स्थानीय निकाय के परामर्श से करनी होगी।
कभी भी रद्द हो सकती है अनुमति
नगर निगम आयुक्त या पालिका अधिकारी सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित होने पर किसी भी समय अनुमति निरस्त कर सकते हैं। नियमों के उल्लंघन पर आयोजकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी।
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