swatantra chhattisgarh
प्रमुख बातें
400 से अधिक प्रतीक्षा सूची वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य शासन की विशेष अनुमति याचिका खारिज की
पात्र अभ्यर्थियों की प्रक्रिया 90 दिन में पूरी करनी होगी
रायपुर। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल में आरक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रतीक्षा सूची में शामिल 400 से अधिक अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ने का रास्ता साफ हुआ है। शीर्ष अदालत ने राज्य शासन की विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज कर दी है। राज्य सरकार ने पूर्व में आए आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अब अदालत के आदेश के बाद संबंधित विभाग को भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होगा।
मामला छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल आरक्षक भर्ती से जुड़ा है। परीक्षा और चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद कई अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा गया था। नियुक्ति की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने न्यायिक प्रक्रिया का सहारा लिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पात्र प्रतीक्षा सूची वाले अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन समेत आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर नियुक्ति की कार्रवाई निर्धारित समय-सीमा में करनी होगी। इसके लिए 90 दिन की अवधि तय की गई है।
राज्य सरकार की याचिका खारिज होने के बाद अब गृह और पुलिस विभाग के सामने दस्तावेज सत्यापन से लेकर पदस्थापना तक की प्रक्रिया पूरी करने की जिम्मेदारी है। मामले में याचिकाकर्ता परसराम ध्रुव एवं अन्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नौशिना आफरीन अली, अधिवक्ता ऑन रिकॉर्ड अभिजीत श्रीवास्तव और अंशुमन श्रीवास्तव ने पैरवी की। सुप्रीम कोर्ट के अभिलेखों में मामला छत्तीसगढ़ राज्य बनाम परसराम ध्रुव एवं अन्य के रूप में दर्ज है। पात्रता और अन्य निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों के लिए अब भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद है।
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