दुर्ग: 10 अगस्त 2025
दुर्ग। थाना पद्मनाभपुर पुलिस ने आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने के मामले में आरोपी हरिश मिश्रा (49), निवासी क्वार्टर नं. 18 बी, सड़क एवेन्यू, सी सेक्टर-1, भिलाई भट्ठी को चंद घंटों में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया।
पुलिस के अनुसार मृतक सुरेंद्र साहू (40), निवासी न्यू पुलिस लाइन, दुर्ग ने आरोपी से 10 लाख रुपये उधार लिए थे, जिसे पूरा चुका दिया था। इसके बावजूद आरोपी हरिश मिश्रा ब्याज और मूलधन के नाम पर लगातार मोबाइल फोन से पैसे मांगकर मृतक को प्रताड़ित करता रहा। घटना के दिन भी लगातार फोन कर परेशान करने पर मृतक ने आत्महत्या कर ली।
मर्ग जांच में मामला धारा 108 बीएनएस एवं छत्तीसगढ़ ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 की धारा 4 के तहत दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसने जुर्म कबूल किया।
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी आदतन अपराधी है और पूर्व में भी अवैध उगाही, मारपीट एवं कर्जा एक्ट के मामलों में गिरफ्तार हो चुका है। इसके अलावा भिलाई नगर और तिल्दा-नेवरा में हुए अलग-अलग सड़क हादसों में दो लोगों की मौत के मामले में भी उसका नाम सामने आया था। आरोपी के खिलाफ दुर्ग, भिलाई और रायपुर के थानों में अन्य आपराधिक प्रकरण भी दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी से कर्ज से संबंधित डायरी भी जब्त की है।
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