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महादेव सट्टा ऐप घोटाला, गोविंद केडिया की जमानत याचिका हाईकोर्ट से खारिज…

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Date:

बीलासपुर : 06 अगस्त 2025

महादेव सट्टा ऐप घोटाले में आरोपी शेयर ब्रोकर गोविंद केडिया को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। केडिया ने खुद को झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाते हुए राहत की मांग की थी, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इसका विरोध करते हुए उसे घोटाले का प्रमोटर बताया।

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ED के मुताबिक, केडिया की सीधा संबंध केस के मुख्य आरोपी विकास छापरिया से है और उसने सट्टा ऐप के जरिए ब्लैक मनी को सफेद करने में बड़ी भूमिका निभाई। आरोपी को 7 दिसंबर 2024 को ED ने गिरफ्तार कर पीएमएलए कोर्ट में पेश किया था। याचिका पर सुनवाई जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की एकल पीठ में हुई। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखने के बाद 5 अगस्त को आदेश जारी किया।

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