कोरबा : 12 जुलाई 2025
एडवोकेट श्यामलाल मल्लिक पर उनकी पूर्व जूनियर महिला वकील ने यौन शोषण और बच्ची का जैविक पिता होने का गंभीर आरोप लगाया है। महिला ने फैमिली कोर्ट में पितृत्व की पुष्टि के लिए डीएनए जांच की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2024 को मंजूरी दी थी।
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श्यामलाल मल्लिक ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा कि फैमिली कोर्ट को डीएनए जांच का आदेश देने का पूरा अधिकार है। महिला का कहना है कि बच्ची को उसके जैविक पिता का अधिकार मिलना चाहिए।
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