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देवेन्द्र के निर्वाचन के खिलाफ प्रेमप्रकाश पांडे की याचिका, जवाब पेश करने के लिए 10 दिन की मोहलत…

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बिलासपुर: 08 जनवरी 2025 (स्वतंत्र छत्तीसगढ़)

भिलाई विधायक देवेन्द्र यादव के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने यादव की तरफ से जवाब दाखिल नहीं करने पर नाराजगी जताई, और दस दिन के भीतर जवाब पेश करने के लिए अंतिम अवसर दिया है। इस प्रकरण पर 22 जनवरी को सुनवाई होगी। जस्टिस राकेश मोहन पांडे की सिंगल बेंच में पूर्व मंत्री प्रेमप्रकाश पांडे की चुनाव याचिका पर बहस हुई। इस प्रकरण में रिमाइंडर के बावजूद विधायक की तरफ से जवाब दाखिल नहीं किया गया। विधायक के वकील बी.पी.शर्मा ने कहा कि विधायक जेल में है। इसलिए शपथ पत्र के साथ जवाब दाखिल नहीं किया जा सका।

देवेंद्र से मिल रहे वकील पर कोर्ट में जवाब दाखिल नहीं…

इस पर पूर्व मंत्री के वकील डॉ. निर्मल शुक्ला ने आपत्ति की, और बताया कि जेल में 8 बार जूनियर वकील तन्मय ठाकुर की विधायक से मुलाकात हुई है, लेकिन शपथ पत्र के साथ जवाब दाखिल नहीं किया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई, और दस दिन के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम समय दिया है। इस प्रकरण पर 22 जनवरी को सुनवाई होगी।

उल्लेखनीय है कि पूर्व मंत्री प्रेमप्रकाश पांडे ने चुनाव याचिका दायर कर प्रत्याशी शपथ पत्र में आपराधिक और सम्पत्ति संबंधी मामलों पर जानकारी छिपाने का आरोप देवेंद्र यादव पर लगाया है। याचिका में कहा गया है कि देवेन्द्र यादव ने जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन कर अपनी सम्पत्ति की जानकारी छिपाई है। साथ ही आपराधिक केस का भी शपथ पत्र में जिक्र नहीं किया है। बताते चलें कि प्रेम प्रकाश पांडे, देवेन्द्र यादव से करीब 12 सौ वोटों से चुनाव हार गए थे।

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