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बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर लगा प्रतिबंध |

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बेमेतरा : 23 फरवरी 2023
छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर के जारी आदेश के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री पदुम सिंह एल्मा ने आज एक आदेश जारी कर शालेय परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बेमेतरा जिला सीमा क्षेत्र में तीव्र संगीत, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग तथा कोलाहल का प्रतिषेध एवं मोटरयान के विद्युत हार्न को प्रतिबंधित किया गया है।
ज्ञात हो कि बेमेतरा जिले में हाई स्कूल/हायर सेकण्डरी स्कूल की मुख्य परीक्षा 2023 01 मार्च 2023 से 31 मार्च 2023 के मध्य प्रातः 09ः00 बजे से 12.15 बजे तक जिले के कुल 195 केंद्रों में परीक्षा आयोजित होगी।
अतएव कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1995 के तहत प्रातः 06ः00 बजे से रात्रि 10ः00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग एवं कोलाहल पर प्रतिबंध लगाया गया है। विशेष परिस्थितियों में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी की अनुमति से धीमी आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित क्षेत्रों में किया जा सकेगा। रात्रि 10ः00 बजे से प्रातः 06ः00 बजे तक माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार ध्वनि विस्तारक यंत्रों एवं कोलाहल पर प्रतिबंध का प्रावधान है। यह आदेश आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावशील रहेगा।

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