सरगुजा जिले का एक ऐसा गांव जहां शराब,बीडी-सिगरेट सभी बैन, पालन नहीं करने पर 5 हजार जुर्माना…

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बतौली :25 सितम्बर 2024 (स्वतंत्र छत्तीसगढ़ )

सरगुजा जिले के मैनपाट के ग्राम पंचायत चैनपुर की महिलाओं ने तय किया है कि अब गांव में कोई भी शराब का सेवन नहीं करेगा और न ही कोई शराब का निर्माण करेगा। इतना ही नहीं, गांव की दुकानों में तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट की बिक्री पर भी ग्रामीणों ने पाबंदी लगा दी है। गांव में शराब बनाने और बेचने वालों पर पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।

वहीं आरोपियों पर कार्रवाई के लिए उच्च न्यायालय की मदद ली जाएगी। ग्राम सभा के इस प्रस्ताव से प्रशासन और आबकारी विभाग को जानकारी दी है। महिलाओं ने इसे लेकर गांव में रैली निकाली। गांव के पेसा अध्यक्ष जयमान एक्का ने बताया कि गांव को नशामुक्त बनाने ग्राम सभा आयोजित की गई। ग्राम सभा में तय किया है कि गांव में हड़िया-दारू बनाते और बेचते हुए और पीते हुए पकड़े जाने पर संबंधित व्यक्तियों से 5000 रुपए जुर्माना लिया जाएगा। चैनपुर में जितनी भी जनरल किराना दुकान है, उन दुकानदारों को महुआ, बीड़ी, सिगरेट, पान, गुटखा, तम्बाकू आदि बेचने से प्रतिबंधित किया है।

कोई दुकानदार प्रतिबंधित नशीले पदार्थ को बेचते हुए पकड़ में आता है तो जुर्माना लिया जाएगा। नशा मुक्ति से संबंधित बनाए गए नियम-कानून का पालन करवाने और निगरानी के लिए महिलाओं ने नशामुक्ति निगरानी समिति का गठन किया है। समिति की सदस्य सिर्फ महिलाएं हैं।और उन्हें नशामुक्ति से संबंधित सभी प्रकार के कार्य करने का अधिकार दिया गया है।

नशामुक्ति निगरानी समिति की महिलाएं जरूरत पड़ने पर आबकारी विभाग के पुलिस कर्मियों व अधिकारियों की सहायता भी ले सकेंगी। पहले भी किए हैं कई बड़े काम सारुजोबा पहाड़ की जमीन के फर्जी पट्टा को रद्द करवाकर लगभग 300 एकड़ भूमि को कब्जा मुक्त करवाया है। वहीं पंचायत भवन चैनपुर की शासकीय जमीन में अतिक्रमण को हटवाया है। वहां पर उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हो पा रहा है। प्राथमिक शाला चैनपुर के शासकीय जमीन को भी कुछ लोग अतिक्रमण कर हड़प गए थे, उस अतिक्रमण को भी हटवाया है। इसलिए उन स्थानों में प्राथमिक शाला के बच्चों के लिए सामुदायिक शौचालय का निर्माण हो पा रहा है।

दोषियों पर कार्रवाई करने हाईकोर्ट में देंगे अर्जी {हड़िया-दारू बनाते हुए और बेचते हुए और पीते हुए पकड़े जाने पर 5000 रुपए जुर्माना। {चैनपुर में महुआ, बीड़ी, सिगरेट, पान, गुटखा, तम्बाकू आदि बेचने पर प्रतिबंध, पालन नहीं करने पर 5000 रुपए जुर्माना। {नशामुक्ति से संबंधित ग्राम सभा से पारित नियमों का कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो ऐसी स्थिति में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए ग्राम सभा के माध्यम से उच्च न्यायालय में मुकदमा चलाने के लिए अर्जी दाखिल की जाएगी।

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