दुर्ग: 26 अगस्त 2025,
सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 183 के तहत आदेश जारी करते हुए जिले में बाइक सवारों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है।
जारी आदेश के अनुसार, अब जिले के किसी भी पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट वाले चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। आकस्मिक सेवाओं, मेडिकल इमरजेंसी और धार्मिक पगड़ी पहनने वालों को इस नियम से छूट दी गई है। पेट्रोल पंप संचालकों को अपने परिसर में अनिवार्य रूप से “नो हेलमेट, नो पेट्रोल” का बोर्ड लगाना होगा। नियम का उल्लंघन करने पर संबंधित पंप संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन का कहना है कि सड़क हादसों में होने वाली अधिकतर मौतें बिना हेलमेट के होती हैं। नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया गया है। दुर्ग जिला पहले से ही सड़क सुरक्षा को लेकर सक्रिय रहा है और यह नया कदम हेलमेट पहनने की आदत को बढ़ावा देने के साथ दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को कम करने में मदद करेगा।
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