RAIPUR:
भारत निर्वाचन आयोग ने जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के प्रावधानों के तहत छत्तीसगढ़ के 9 और देशभर के 334 राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द कर दिया है। यह कार्रवाई उन दलों पर हुई है जिन्होंने लंबे समय तक चुनाव नहीं लड़ा और सक्रिय रूप से निर्वाचन प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया।
निर्वाचन आयोग के अनुसार, यदि कोई दल छह वर्षों तक अपना प्रत्याशी नहीं उतारता, तो उसका पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। इसी नियम के तहत छत्तीसगढ़ में कार्रवाई की गई। प्रदेश में पहले 55 पंजीकृत दल थे, जो अब घटकर 46 रह गए हैं।
पंजीकरण रद्द हुए छत्तीसगढ़ के दल
- छत्तीसगढ़ एकता पार्टी
- छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा
- छत्तीसगढ़ समाजवादी पार्टी
- छत्तीसगढ़ संयुक्त जातीय पार्टी
- छत्तीसगढ़ विकास पार्टी
- पृथक बस्तर राज्य पार्टी
- राष्ट्रीय आदिवासी बहुजन पार्टी
- राष्ट्रीय मानव एकता कांग्रेस पार्टी
- राष्ट्रीय समाजवाद पार्टी संविधान मोर्चा
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम राजनीतिक परिदृश्य को अधिक पारदर्शी बनाने और केवल सक्रिय दलों को मान्यता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
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