बिलासपुर : 29 जुलाई 2025
। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शराब घोटाले के मुख्य आरोपी अनवर ढेबर को बड़ा झटका देते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी है। याचिका में अनवर ने ACB और EOW द्वारा की गई गिरफ्तारी को अवैधानिक बताते हुए FIR रद्द करने और रिमांड आदेश रद्द करने की मांग की थी।
राज्य शासन ने अदालत को बताया कि सरकारी शराब दुकानों से नकली होलोग्राम लगाकर अवैध शराब बेची गई, जिससे सरकार को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ। इस घोटाले में अनवर ढेबर की अहम भूमिका सामने आई है।
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ED की जांच के आधार पर ACB ने करीब दो हजार करोड़ रुपये के इस घोटाले में FIR दर्ज की है। जांच में पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में अफसरों और कारोबारियों की मिलीभगत से बड़े स्तर पर गड़बड़ी होने की बात सामने आई है।
अनवर ने गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए कहा था कि उसे बिना सूचना हिरासत में लिया गया और कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने इन तर्कों को खारिज करते हुए मामले को गंभीर आर्थिक अपराध माना और कहा कि आरोपी की दो जमानत याचिकाएं पहले ही खारिज की जा चुकी हैं।
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