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शासकीय वन भूमि पर बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर, एसडीओ ने प्राथमिकी की सिफारिश की…

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अंबिकापुर : 29 जुलाई 2025

ग्राम भकुरमा स्थित 24 एकड़ शासकीय वन भूमि को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर निजी व्यक्तियों को बेचने का गंभीर मामला सामने आया है। इस फर्जीवाड़े में वन विभाग के पूर्व एसडीओ एस.एन. मिश्रा की संलिप्तता के साथ-साथ राजस्व अधिकारियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। मामले की जांच के बाद अनुविभागीय अधिकारी (एसडीओ) उदयपुर ने दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की अनुशंसा की है।

यह भूमि खसरा नंबर 713/2, 714, 715 और 716 (कुल रकबा लगभग 5 हेक्टेयर) तथा खसरा नंबर 26/5 और 26/7 (रकबा 5.34 हेक्टेयर) की है, जो शासकीय वन भूमि के रूप में दर्ज है और इसमें 295 जीवित वृक्ष मौजूद हैं। उक्त भूमि सरगुजा स्टेट सेटलमेंट में दर्ज नहीं है और बड़े झाड़ के जंगल के रूप में वर्गीकृत है।

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जांच में सामने आया कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर यह भूमि राजकुमारी पति रामनारायण, सुरेशनाथ मिश्रा, मीरा मिश्रा और अजीत कुमार यादव द्वारा अभिषेक मिश्रा के नाम विक्रय कर दी गई। विक्रय पत्रों में भूमि पर मौजूद वृक्षों का कोई उल्लेख नहीं किया गया, जिससे शासन को राजस्व की हानि हुई।

यह भी प्रमाणित हुआ कि तत्कालीन हल्का पटवारी नीरज वर्मा ने कूट रचित दस्तावेज प्रदान किए, और किसी भी पक्षकार के पास वैध पट्टा नहीं है।

प्रकरण की शिकायत अधिवक्ता डी.के. सोनी द्वारा कलेक्टर सरगुजा को की गई थी, जिसके आधार पर जांच अनुविभागीय अधिकारी उदयपुर को सौंपी गई। एसडीओ ने 27 जून को अपनी रिपोर्ट कलेक्टर को भेजी, जिसमें स्पष्ट रूप से भूमि विक्रय में कूटरचना की पुष्टि की गई है।

एसडीओ ने तत्कालीन पटवारी नीरज वर्मा, विक्रेता राजकुमारी, अजीत कुमार यादव, सुरेशनाथ मिश्रा, मीरा मिश्रा और खरीदार अभिषेक मिश्रा के विरुद्ध समुचित धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करने की सिफारिश करते हुए प्रकरण कलेक्टर सरगुजा को सौंपा है।

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